Unified Pension Scheme, 1.18 Lakh Employees Opted for UPS, Government Clarifies Status
Unified Pension Scheme (UPS) को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 अगस्त 2026 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि UPS के तहत अब तक 1,18,195 कर्मचारी और पेंशनभोगी विकल्प का चयन कर चुके हैं।
यह जानकारी लोकसभा के स्टारred प्रश्न संख्या 207 के जवाब में दी गई, जिसे सांसद श्री जनार्दन सिंह सिगरीवाल ने पूछा था।
1 अप्रैल 2025 से लागू हुई UPS
सरकार ने बताया कि Unified Pension Scheme को 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया गया था और इसे National Pension System (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया। UPS का उद्देश्य NPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित मासिक भुगतान उपलब्ध कराना है।
यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई थी। UPS में शामिल होने के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई थी।

1,18,195 लोगों ने चुना UPS
सरकार के अनुसार, 19 जुलाई 2026 तक कुल 1,18,195 लोगों ने UPS का विकल्प चुना है। इसमें नए नियुक्त कर्मचारी, मौजूदा कर्मचारी और पात्र पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं।
UPS का लाभ NPS के तहत आने वाले उन पात्र कर्मचारियों के अलावा उन लोगों को भी उपलब्ध कराया गया था, जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए थे और जिनकी नियमित सेवा कम से कम 10 वर्ष थी। पात्र मृत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को भी इसका प्रावधान दिया गया था।
UPS के तहत सरकार ने किए कई बदलाव
कर्मचारियों और उनके संगठनों से प्राप्त सुझावों के आधार पर सरकार ने UPS में कई सुविधाएं प्रदान की हैं। इनमें UPS चुनने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाना शामिल है।
इसके अलावा UPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को Retirement Gratuity और Death Gratuity का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
सरकार ने यह भी बताया कि सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने या अमान्यता/दिव्यांगता के आधार पर सेवा से अलग होने की स्थिति में UPS चुनने वाले कर्मचारियों को CCS (Pension) Rules, 2021 या CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023 के तहत लाभ लेने का विकल्प मिलेगा।
NPS में वापस जाने का भी विकल्प
UPS में शामिल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक बार और एकतरफा NPS में वापस जाने (Switch) की सुविधा भी दी गई है। इसके साथ ही UPS को NPS की तरह टैक्स लाभ भी उपलब्ध कराया गया है।
UPS को बदलने या खत्म करने की कोई योजना नहीं
लोकसभा में सरकार ने स्पष्ट किया कि UPS लागू होने के बाद से अभी तक इसके कार्यान्वयन और प्रदर्शन की कोई समीक्षा नहीं की गई है।
साथ ही सरकार ने कहा कि वर्तमान में UPS में बदलाव करने या इसे किसी अन्य पेंशन व्यवस्था से बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
मुख्य बिंदु
- UPS अधिसूचना: 24 जनवरी 2025
- UPS लागू: 1 अप्रैल 2025
- ऑप्शन की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2025
- UPS चुनने वाले: 1,18,195 (19 जुलाई 2026 तक)
- NPS में वापस जाने की सुविधा: एक बार, एकतरफा
- वर्तमान स्थिति: UPS को बदलने या समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं
- लोकसभा में जवाब: 3 अगस्त 2026
केंद्र सरकार के इस जवाब से स्पष्ट है कि फिलहाल Unified Pension Scheme में किसी बड़े बदलाव या इसे समाप्त करने की योजना नहीं है। सरकार ने UPS को NPS के तहत एक वैकल्पिक पेंशन व्यवस्था के रूप में जारी रखा है।
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