Indian Govt Scheme – Sarkari Yojna

Information about latest Indian Government Schemes provided by Modi Government. Various Scheme by Niti Ayog i.e. Pradhan Mantri Awas Yojna, Ujjwala Yojna etc.

PwD (Disabled Pension) Scheme and Leprosy Pension Scheme निराश्रित दिव्यांगजन के भरण -पोषण हेतु अनुदान ( दिव्याग पेंशन) योजना एवं कुष्टावस्था पेंशन योजना

उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित दिव्यांगजन के भरण -पोषण हेतु अनुदान ( दिव्याग पेंशन) योजना एवं कुष्टावस्था पेंशन योजना चलायी जा रही हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करे एवं इसकी योग्यता व पात्रता की शर्तें क्या है। 
Disabled+Pension+Leprosy+Pension+Scheme
पात्रता व शर्तें
  • ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
  • उत्तर प्रदेश के निवासी है एवं वास्तव में उत्तर प्रदेश में निवास करे रहे है।
  • वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
  • लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

आय 

  • गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। (अनुदान प्रारत करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)

अनदान की दर 

  • इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर रू0   500/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह होगी जो कि समय-समय पर शासन दवारों संशोधित दर मान्य होगी।

अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध


अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार होंगे:-
  • नवीन अवेदको को अनुदान की धनराशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक के अनुसार देय होगा तथा लाभार्थी को पूर्व की बकाया (एरियर) धनराशि देय नहीं होगी।
  • अनुदान-ग्रहौता की मृत्यु होने अथवा अपात्रता की श्रेणी में आने की संगत किश्त के बाद अनुदान देना बन्द कर दिया जायेगा।
  • यदि कोई व्यक्ति फर्जी अभिल्रेख गल्नत सूचना. लाभार्थी की मृत्यु या अन्य कारण से अनुदान प्राप्त कर ल्लेता है तो सम्बन्धित व्यक्ति दवारा प्राप्त की गई धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह ‘पब्लिक मनी (रिकवरी आफ इयूज) ऐक्ट, 1965’ की धारा-3 की उपधारा (ए) (11) के अन्तर्गत की जायेगी |
  • इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हैतु निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
  • इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय पर प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन का निर्णय अन्तिम होगा तथा सभी को मान्य होगा।

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आवेदन पत्र 
  • आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-upgov.in पर भरा जा सकता है तथा ई-आवेदन की अद्यतन स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।

भुगतान की प्रक्रिया

  • ई-नपेमेन्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
कुष्टावस्था पेंशन योजना
पात्रता व शर्ते
  • कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन
  • उत्तर प्रदेश के निवासी है एवं वास्तव मे उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे है।
  • वृद्धावस्था ,पेंशन, विधवा पेशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान। सहायता पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं।गहों में निः उल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
  • लाभाथियों की पात्रता के संबंध में जिल्लाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

आय 

  • गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू० 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 5 6460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। (अनुदान प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट दवारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)

अनुदान की दर 

  • इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर रु0 2500/ प्रति लाभार्थी प्रतिमाह होगी जो कि समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी।

अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध

अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार होंगे:-
  • नवीन अवेदको को अनुदान की धनराशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक के अनुसार देय होगा तथा लाभार्थी को पूर्व की बकाया (एरियर) धनराशि देय नहीं होगी।
  • अनुदान-ग्रहीता की मृत्यु होने अथवा अपात्रता की श्रेणी में आने की संगत किश्त के बाद अनुदान देना बन्द कर दिया जायेगा।
  • यदि कोई व्यक्ति फर्जी अभिलेख गलत सूचना. लाभार्थी की मृत्यु या अन्य कारण से अनुदान प्राप्त कर लेता है तो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह “पब्लिक मनी (रिकवरी आफ डयूज) ऐक्ट, 1965” की धारा-3 की उपधारा (ए) (11) के अन्तर्गत कीजायेगी ।
  • इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हैतु निदेशक दिव्यांगजन सशकक्‍तीकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
  • इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय पर प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्‍तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन का निर्णय अन्तिम होगा तथा सभी को मान्य होगा।
आवेदन पत्र 
  • आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है तथा ई- आवेदन की अदयतन्‌ स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है। ।
भुगतान की प्रक्रिया   
  • अगतान की. ई-पेमेन्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

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निराश्रित दिव्यांगजन के भरण -पोषण हेतु अनुदान ( दिव्याग पेंशन) योजना एवं कुष्टावस्था पेंशन योजनाऑनलाइन आवेदन प्रकिया-
  • सबसे पहले आवेदनकर्ता को अधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
  • अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको Apply Now पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद एक नया विंडो खोलेगा जहां पर आपको New Entry Form पर क्लिक करना होगा। 
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जायेगा अब आप सही जानकारी भर कर सेव बटन पर क्लिक करें। 
  • अब आप को Edit Saved Form/ Final Submit के बटन पर क्लिक करना होगा। 
  • जिसके बाद सही जानकारी देने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दे। 

Source : http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx

    नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।
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