पैन-आधार लिंक से लेकर रिटर्न दाखिल करने की डेड लाइन तक, सरकार ने आयकर नियम में किए सात बड़े बदलाव From the PAN-Aadhaar link to the deadline for filing returns, the government made seven major changes in the income tax rule
कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स, बेनामी कानून को लेकर समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। इस कदम का उद्देश्य करदाताओं और व्यवसायों को राहत देना है। इसके साथ सरकार ने वित्त वर्ष 2019 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के साथ-साथ पैन को आधार से जोड़ना तारीख भी बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि सरकार की ओर से आयकर नियम के किए गए सात बड़े बदलाव।
रिटर्न दाखिल करने की तारीख
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। इसका मतलब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्तूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है।
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निवेश करने की समयसीमा
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए समय भी एक नहीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी, 80डी और 80जी के तहत 31 जुलाई 2020 तक निवेश करके इन छूट का दावा कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंक
पैन-आधार लिंक करने की तारीख को भी 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। अगर पैन-आधार समय से पहले लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड बेकार माना जाएगा। सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
पेनल्टी में राहत: छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए कर स्व-मूल्यांकन कर टैक्स भुगतान की तिथि भी बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया गया है।
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पूंजीगत लाभ मामले में भी राहत
आयकर कानून की धारा 54 से लेकर 54जीबी के तहत पूंजीगत लाभ के मामले में ‘रोल ओवर’ लाभ, कटौती का दावा करने के वास्ते निवेश करने, निर्माण अथवा खरीदारी की समयसीमा को भी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस लिहाज से अब 30 सितंबर 2020 तक किया गया निवेश, निर्माण अथवा खरीद पूंजीगत लाभ के तहत कटौती का दावा करने का आधार होगा।
कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा
कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा को भी 31 अक्तूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थित इकाइयों द्वारा आयकर कानून की धारा 10एए के तहत कटौती का दावा करने के लिये कामकाज शुरू करने की तिथि को भी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। यह सुविधा ऐसी इकाईयों के लिये होगी जिन्हं जरूरी मंजूरियां 31 मार्च 2020 तक मिल चुकी हैं।
बेनामी कानून: इसके अलावा विभिन्न प्रत्यक्ष कर और बेनामी कानून के तहत विभिन्न अनुपालनों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करने अथवा नोटिस जारी करने की समयसीमा को 31 दिसंबर 2020 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है।
Source : https://www.livehindustan.com
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(पीएम केयर्स फंड) ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष ’ में उदारतापूर्वक दान करने की अपील
पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
28-मार्च-2020 16:36 IST
‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ में उदारतापूर्वक दान करने की अपील
‘कोविड-19’ की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके साथ ही विश्व भर में करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। भारत में भी कोरोना वायरस खतरनाक ढंग से फैलता जा रहा है और हमारे देश के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य एवं आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। इस आपातकाल के मद्देनजर सरकार को आवश्यक सहयोग देने के उद्देश्य से उदारतापूर्वक दान करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को स्वेच्छा से अनगिनत अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।
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संकट की स्थिति, चाहे प्राकृतिक हो या कोई और, में प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं एवं क्षमताओं को हुए भारी नुकसान में कमी/नियंत्रण करने, इत्यादि के लिए त्वरित और सामूहिक कदम उठाना जरूरी हो जाता है। अत: अवसंरचना और संस्थागत क्षमता के पुनर्निर्माण/विस्तार के साथ-साथ त्वरित आपातकालीन कदम उठाना और सामुदाय की प्रभावकारी सुदृढ़ता के लिए क्षमता निर्माण करना आवश्यक है। नई प्रौद्योगिकी और अग्रिम अनुसंधान निष्कर्षों का उपयोग भी इस तरह के ठोस कदमों का एक अविभाज्य हिस्सा बन जाता है।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक हालात जैसी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य से एक विशेष राष्ट्रीय कोष बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री शामिल हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह हमेशा माना है और इसके साथ ही अपने विभिन्न मिशनों में यह बात रेखांकित की है कि किसी भी मुसीबत को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी सबसे प्रभावकारी तरीका है और यह इसका एक और अनूठा उदाहरण है। इस कोष में छोटी-छोटी धनराशियां दान के रूप में दी जा सकेंगी। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग इसमें छोटी-छोटी धनराशियों का योगदान करने में सक्षम होंगे।
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नागरिक और संगठन वेबसाइट pmindia.gov.in पर जा सकते हैं और निम्नलिखित विवरणों का उपयोग करके ‘पीएम केयर्स फंड’ में दान कर सकते हैं:
- खाते का नाम: पीएम केयर्स
- खाता संख्या: 2121PM20202
- आईएफएससी कोड: SBIN0000691
- स्विफ्ट कोड: SBININBB104
- बैंक और शाखा का नाम: भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा
- यूपीआई आईडी: pmcares@sbi
भुगतान के निम्नलिखित माध्यम वेबसाइट pmindia.gov.in पर उपलब्ध हैं-
- डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड
- इंटरनेट बैंकिंग
- यूपीआई (भीम, फोनपे, अमेजन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबिकविक, इत्यादि)
- आरटीजीएस/एनईएफटी
इस कोष में दी जाने वाली दान राशि पर धारा 80 (जी) के तहत आयकर से छूट दी जाएगी।
Source: pmindia.gov.in
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