- उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का उद्देश्य
- किसान पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता
- Uttarakhand Kisan Pension हेतु आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का उद्देश्य
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसल खराब होने पर उनकी सहायता करना है।
- उम्मीदवार इसके द्वारा खाद्य पदार्थ भी खरीद सकते हैं।
- फसलों को कीटनाशकों से बचाने के लिए खाद भी खरीद सकते हैं।
- इससे उम्मीदवार नई किस्म के बीज आदि भी ले सकते हैं।
- साथ ही इससे पहाड़ो पर हो रहे पलायन को कम किया जा सकता है।
किसान पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत उम्मीदवार किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना उठा रहा हो।
- उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- 2 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा।
- पेंशन लगने के बाद, खेती नहीं करने पर इस पेंशन को बंद किया जा सकता है।
Uttarakhand Kisan Pension हेतु आवश्यक दस्तावेज
- उम्मीदवार की पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते पासबुक की कॉपी, जो कि आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार का आधार कार्ड या पैन कार्ड होना भी जरूरी है।
- उम्मीदवार की जमीन का शपथ पत्र होना भी जरूरी है।
- किसान की अपनी जमीन के दस्तावेज होनी भी जरूरी है।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
- सबसे पहले आपको किसान पेंशन योजना 2020 का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
- अब आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र डाउनलोड कर फॉर्म को सही से भरकर ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी (VDO) से हस्ताक्षर करवाने होंगे।
- आवेदन पत्र की सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद, कृषि अधिकारी (Agriculture Official) के पास जमा करवाना होगा।
- साथ ही ऊपर दिए आवश्यक दस्तावेजों की एक-एक कॉपी भी जमा करें।
- इसी के साथ आपका उत्तराखंड किसान पेंशन योजना में आवेदन/पंजीकरण पूरा हो जायेगा।