Madhya Pradesh Mukhyamantri Swarojgar Yojana एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022

 Madhya Pradesh Mukhyamantri Swarojgar Yojana एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022

राज्य के नागरिकों के बीच स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। ताकि अधिक से अधिक नागरिक स्वरोजगार के प्रति आकर्षित महसूस करें। MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2022 की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के सभी वर्ग के नागरिक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। राज्य के नागरिक इस योजना के तहत प्राप्त ऋणों के माध्यम से अपना उद्योग स्थापित कर सकेंगे और बेरोजगारी दर भी कम होगी।

Madhya Pradesh Mukhyamantri Swarojgar Yojana

बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं चलाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसी ही एक योजना एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana) 2022 नाम से शुरू की है। 

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन 2022?

इस MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana के तहत लाभार्थियों को मार्जिन नकद सहायता ब्याज सब्सिडी ऋण गारंटी और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022 से मध्यप्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के लिए आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Key Highlights Of MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2022

योजना का ना

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

उद्देश्य

प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना

साल

2022

किसने आरंभ की

मध्य प्रदेश सरकार

लाभार्थी

मध्य प्रदेश के नागरिक

परियोजना लागत

₹50000 से 1000000 रुपए

आवेदन की प्रक्रिया

यहां क्लिक करें

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

इस MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना से मध्यप्रदेश की बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी और अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार की ओर आकर्षित होंगे। ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरे और राज्य के नागरिक भी आत्मनिर्भर बनें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022 के तहत नागरिकों को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। ताकि राज्य के नागरिक अपना उद्योग स्थापित कर सकें।

मप्र मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता

  • इस योजना के तहत न्यूनतम ₹50,000 का ऋण और अधिकतम ₹1,000,000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • इस MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana के तहत सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत 15% होगी और अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये होगी।
  • बीपीएल एससी एसटी ओबीसी महिलाओं अल्पसंख्यकों और विकलांग लोगों के लिए परियोजना लागत का 30% अधिकतम 2 लाख रुपये की सीमा के अधीन।
  • सांप्रदायिक और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए परियोजना लागत का 30 प्रतिशत ₹ 300,000 की सीमा के अधीन होगा।
  • भोपाल गैस पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के लिए परियोजना लागत का अतिरिक्त 20% 100,000 की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन?

मध्य प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022 शुरू की गई थी। लघु और मध्यम उद्यम विभाग को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ठीक से काम कर रही है या नहीं। यदि संचालन में कोई समस्या आती है तो नोडल एजेंसी द्वारा उस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस योजना का बजट भी विभाग तय करेगा। लोक अभियोजक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना 2022 के लाभ और विशेषताएं

  • यह योजना राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
  • इस योजना के तहत स्वरोजगार के सृजन के लिए ऋण दिया जाएगा।
  • एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के नागरिक स्वरोजगार की ओर आकर्षित होंगे।
  • इस योजना से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022 से राज्य की बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
  • यह योजना 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी।
  • एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सभी वर्ग के नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
  • इस योजना के तहत ऋण 7 साल के लिए दिया जाएगा।

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022 पात्रता?

  • इस MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश में होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 5वीं कक्षा होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक वित्तीय संस्थान आदि में अपराधी नहीं होना चाहिए।
  • एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बफ का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है।
  • किसी भी सरकारी नियोक्ता स्वरोजगार योजना का लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • पांचवी कक्षा का रिपोर्ट कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana ) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने सभी विभागों की लिस्ट खुल जाएगी।
  • आपको उस विभाग का चयन करना होगा जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको इस पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि।
  • इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे।
  • अब आपको Register Now के बटन पर क्लिक करना है।

पोर्टल में लॉग इन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
  • इसके बाद आपको एमपी मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना अनुभाग में जाना होगा।
  • अब आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने सभी विभागों की लिस्ट खुल जाएगी।
  • आपको उस विभाग के लिंक पर क्लिक करना होगा जिसमें आपने आवेदन किया है।
  • इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा।
  • जिसमें आपको योजना का नाम मोबाइल नंबर पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा।
  • अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
  • इस तरह आप पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं।

एप्लीकेशन ट्रेक करने की प्रक्रिया?

  • सबसे पहले आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने सभी विभागों की लिस्ट खुल जाएगी।
  • आपको उस विभाग के लिंक पर क्लिक करना होगा जिसमें आपने आवेदन किया है।
  • उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना आवेदन नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको Go के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • एप्लीकेशन स्टेटस अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

IFS कोड की खोज की प्रक्रिया?

  • सबसे पहले आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
  • इसके बाद आपको एमपी मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना अनुभाग में जाना होगा।
  • अब आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने सभी विभागों की लिस्ट खुल जाएगी।
  • आपको उस विभाग के लिंक पर क्लिक करना होगा जिसमें आपने आवेदन किया है।
  • अब आपको Find IFS Code में IFS कोड डालना होगा।
  • अब आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • संबंधित जानकारि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
Source: https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।

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Madhya Pradesh Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

Madhya Pradesh Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

Madhya Pradesh government is inviting MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 online registration / application form at msme.mponline.gov.in. MP मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म process has been started. The minimum amount of assistance can be Rs. 50,000 while maximum amount of assistance can be Rs. 10,00,000. एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस युवा स्वरोज़गार योजना के प्रावधान विभिन्न विभागों के लिए समान रहेगा।

म.प्र मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत

  • रुपये 50,000 से 10 लाख तक ।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पात्रता

  • (क) आयु : 18-45 वर्ष ।
  • (ख) शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण ।
  • (ग) आय सीमा : कोई बंधन नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग / व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो ।

एमपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

  • (क) मार्जिन मनी सहायता
  • (अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1 लाख)।
  • (ब) बीपीएल / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) / महिला / अल्पसंख्यक / नि:शक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 2 लाख)।

(स)- अतिरिक्त प्रावधान

  • (i) विमुक्त घुमक्कड एवं अर्धधुमक्कड जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 3.00 लाख) ।
  • (ii) भोपाल गैस पीडित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.00 लाख) की पात्रता है ।

(ख) ब्याज अनुदान

परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक (अधिकतम रु. 25,000/ प्रतिवर्ष)

(ग) गांरटी फीस (CGTMSE / CGFMU)

  • प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाएं

  • उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE/CGFMU अन्तर्गत बैंक ऋण गांरटी के लिए पात्र हैं।
Madhya Pradesh Mukhyamantri Swarojgar Yojana
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन

MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड एवं अर्दधघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदक न्यूनतम 5 वी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए| मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत न्यूनतम रूपए 50 हज़ार से अधिकतम रूपए 10 लाख तक की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन पत्र (MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana Online Application Form) भरना होगा। इसके लिए पहले आवेदकों को एमपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पंजीकरण करना होगा और फिर लॉगिन। इस सेक्शन में हम आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया व् लॉगिन दोनों के बारे में बताएंगे।

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आप नीचे दी गयी प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं:-

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा जिस पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा या या डायरेक्ट लिंक के लिए यहाँ पर क्लिक करें।  
  • अब आपके सामने विभागों की सूची को खुलकर आएगी जिसमे से आपको अपनी पात्रता / आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा। हमने आपको समझाने के लिए MP State Cooperative SC Finance and Development Corporation Limited (म.प्र. राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम का चुनाव किया है)।
  • अगले पेज पर आपको “साइन उप (Sign Up)” सेक्शन में जाकर अपना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण करना होगा। 
  • एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड भरें।
  • इसके पश्चात आपको “साइन अप नाउ (Sign Up Now)” के बटन पर क्लिक करना होगा ताकि म.प्र मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो सके और फिर आपको Username और Password मिल जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लॉगिन at msme.mponline.gov.in पोर्टल

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा जिस पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा या सीधा इस यहाँ पर क्लिक करें  
  • अब आपके सामने विभागों की सूची को खुलकर आएगी जिसमे से आपको अपनी पात्रता / आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा। हमने आपको समझाने के लिए MP State Cooperative SC Finance and Development Corporation Limited (म.प्र. राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम का चुनाव किया है)।
  • अगले पेज पर आपको “लॉगिन (Login)” सेक्शन में जाकर अपना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉगिन करना होगा। 
  • लॉगिन करने के लिए पहले योजना का नाम चुनना होगा, फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा।
  • तत्पचात “सबमिट (Submit)” बटन पर क्लिक करने से आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत msme.mponline.gov.in लॉगिन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे।

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करें

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा जिस पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा या सीधा यहाँ पर क्लिक करें। 
  • अब आपके सामने विभागों की सूची को खुलकर आएगी जिसमे से आपको अपनी पात्रता / आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा। हमने आपको समझाने के लिए MP State Cooperative SC Finance and Development Corporation Limited (म.प्र. राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम का चुनाव किया है)।
  • अगले पेज पर आपको “ट्रैक एप्लीकेशन (Track Application)” सेक्शन में जाकर अपने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन की स्तिथि देख सकते हैं। 
  • इसके पश्चात आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। अब आपको “गो (Go)” के बटन पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana Details in Hindi

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाले युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना (Mukhyamantri Swarojgar Yojana Madhya Pradesh) चलाई हुई है। इस सरकारी योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 अगस्त 2014 को शुरू किया था। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana) में युवा हितग्राहियों को राज्य सरकार नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कार्यशील पूंजी कराती है जिससे की वे अपना खुद का व्यवसाय, उद्योग शुरू कर सकें और प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन अभियान (Employment Generation Scheme) को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकें।

एमपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना (CM Yuva Swarozgar Yojana MP) को युवा वर्ग में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए शुरू किया गया था। अब तक एमपी सीएम स्वरोजगार योजना (CM Yuva Swarojgar Yojana Madhya Pradesh) का लाभ हजारों लोग उठा चुके हैं और अपना खुद का लघु उद्योग स्थापित कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (Micro Small and Medium Enterprises – MSME) को आगे बढ़ाने में देश में बहुत सी योजनाएं चला रही है।

सीएम युवा स्वरोजगार योजना एमपी (Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP Application Form PDF) के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन आवेदन पत्र कैसे और कहां पर भरना है इसके लिए आप आर्टिक्ल पढ़ सकते हैं।

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागत

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन (MP Swarojgar Yojana Implementation) के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड एवं अर्दधघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग आदि को ज़िम्मेदारी दी है।

परियोजना लागत

रुपये 50,000 से 10 लाख तक ।

आयु

18-45 वर्ष

वर्ग

युवा

वित्तीय सहायता

सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1
लाख), बीपीएल / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य
पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) / महिला / अल्पसंख्यक /
नि:शक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 2
लाख)

 

एमपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पात्रता मापदंड

इस योजना (Madhya Pradesh CM Yuva Swarojgar Yojana) का लाभ राज्य में कोई भी व्यक्ति जो युवा वर्ग से संबंध रखता हो ले सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार नीचे बताई गई जरूरी योग्यता और पात्रता देख सकते हैं:

  • उम्मीदवार मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • सीएम स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार न्यूनतम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
  • आय का कोई बंधन नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग / व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।
  • उम्मीदवार किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर-वित्तीय बैंक से डिफॉल्टर या दिवालिया नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक अगर ऐसी किसी भी योजना का लाभ पहले से ले रहा है तो वह सरकारी उद्यमी / स्वयं रोजगार सहायता योजना का लाभ नहीं ले सकता।
  • आवेदक सिर्फ एक ही बार इस योजना का लाभ ले सकता है।
  • यह योजना सिर्फ खुद के उद्योग या व्यवसाय को शुरू करने के लिए ही मान्य है।

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जरूरी दस्तावेज़

एमपी की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MP Youth Employment Generation Scheme) का लाभ लेने के लिए आवेदक उम्मीदवार के पास बताए गए निम्न्लिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:-

  • आवेदक / अधिकृत व्यक्ति का फोटो
  • परियोजना प्रतिवेदन
  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी / स्थानीय निवासी / अथवा मूल निवासी हेतु निर्धारित प्रपत्र पर स्वप्रमानीकरण
  • शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
  • जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  • भूमि/भवन किराए पर लिया हो तो किरायानामा (यदि लागू हो तो)
  • मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन(यदि लागू हो तो)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमीलेयर की सीमा से अधिक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया आय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  • उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो प्रमाणपत्र संलग्न करें(यदि लागू हो तो)
  • बीoपीoएलo राशन कार्ड की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो)

इसके अलावा उम्मीदवार द्वारा उद्योग, व्यवसाय शुरू करने के 6 महिनें के बाद सरकार द्वारा ऋण वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

Customer Care No. 0755-6720200

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।

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