Indian Govt Scheme – Sarkari Yojna

Information about latest Indian Government Schemes provided by Modi Government. Various Scheme by Niti Ayog i.e. Pradhan Mantri Awas Yojna, Ujjwala Yojna etc.

Special E-auction of plots of Uttar Pradesh Housing and Environment Council उ0० प्र० आवास एवं विकास परिषद की लखनऊ जोन के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों को विशेष ई-नीलामी

Special E-auction of plots of Uttar Pradesh Housing and Environment Council उ0० प्र० आवास एवं विकास परिषद की लखनऊ जोन के अन्तर्गत  आवासीय भूखण्डों को विशेष ई-नीलामी

 उ0० प्र० आवास एवं विकास परिषद

की लखनऊ जोन के अन्तर्गत वृन्दावन योजना लखनऊ के नवसृजित तथा राजाजीपुरम योजना, लखनऊ स्थित आवासीय भूखण्डों को विशेष ई-नीलामी  के माध्यम से प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर 

आवासीय सम्पतियों की विशेष ई- नीलामी का विवरण

  • विशेष ई- नीलामी की तिथि : 24.05.2022
  • पंजीकरण तथा टोकन धनराशि : 11.05.2022 से 21.05.2022 जमा करने की अवधि

ई-नीलामी द्वारा निस्तारित होने वाली संपत्तियों हेतु ई-नीलामी पोर्टल :

https://upavpauction.procure247.com/home देखें 

Special E-auction of plots of Uttar Pradesh

नोट: 

  • उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय संपत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी विनियमावली यथा संशोधित-2016 के नियम-61 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त भूखण्डों के निस्तारण हेतु विशेष नियम व शर्ते निम्नवत हैं-

  • प्रस्तावित ई-नीलामी में एकमुश्त भुगतान की सहमति पर ही प्रतिभागियों द्वारा ई-नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकेगा, किश्तों पर भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। 
  • ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु टोकन धनराशि /EMD के रूप में भूखण्ड के कुल मूल्य का 20% धनराशि देय होगी, बोली बोलने अथवा आवंटन के पश्चात भूखण्ड क्रय करने से इनकार अथवा अदेयता की दशा में टोकन धनराशि के रूप में जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त की जाएगी। 
  • भूखंड आवंटन के 60 दिन में पूर्ण भुगतान पर 5% की छूट अनुमन्य नहीं होगी। 
  • नीलामी हेतु ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे ।
  • शेष नियम व शर्तें उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय संपत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी विनियमावली यथा संशोधित -2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन यथावत होंगी। 
  • किसी भी नियम / विनियम, नियम व शर्तों, सम्पत्ति का विवरण यथा जोन, योजना, क्षेत्रफल आरक्षित दर, टोकन मनी आदि के सम्बन्ध में जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.in अथवा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें: 8866287104, 9574524058
(सोमवार से शुक्रवार प्रात: 10.00 से सायं 5.30 बजे)
टोल फ्री: 1800-180–5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार)
(प्रात: 10.00 से सायं 6.00)

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।

*****

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • LinkedIn
  • More Networks
Copy link