राजस्थान भू-पट्टी (STRIP OF LAND) के आवंटन के विशेष अभियान के सम्बन्ध में। Regarding the special campaign for allocation of STRIP OF LAND

Annu Priya
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राजस्थान भू-पट्टी (STRIP OF LAND) के आवंटन के विशेष अभियान के सम्बन्ध में। Regarding the special campaign for allocation of STRIP OF LAND
STRIP OF LAND
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
कमांक:-मु.स.प्र. / 2020 / 182 
दिनांक:-30/06/2020

समस्त उप आवासन आयुक्त,
आवासीय अभियंता, (स्वतंत्र खण्ड कार्यालय),
राजस्थान आवासन मण्डल,
विषयः- भू-पट्टी (STRIP OF LAND) के आवंटन के विशेष अभियान के सम्बन्ध में 
संदर्भ:- इस कार्यालय के आदेश कमांक मुसप्र / 2020 /150 दिनांक 19.06.2020

उपरोक्त संदर्भित कार्यालय आदेश मुसप्र / 2020/150 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से मण्डल द्वारा आवंटित आवासों के पास स्थित अतिरिक्त भू-पट्टी आवंटन हेतु विशेष अभियान के तहत निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए गए है। अभियान के तहत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे:-

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1. अभियान के तहत प्रथम चरण में 4 जुलाई से 31 अगस्त, 2020 तक निर्धारित आवेदन प्रपत्र (निःशुल्क) दो प्रतियों में प्राप्त किए जावें व इस हेतु अभियान रजिस्टर भी समस्त वृत्त व खण्ड कार्यालयों में संधारित किए जावें।

2. आवेदन पत्र में आवश्यक निर्धारित सूचनाएँ व समस्त दस्तावेज की जाँच निम्नानुसार कर ली जावे:-
सर्वप्रथम वृत्त का नाम, योजना/शहर का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ हो।
  • आवेदक / पिता का नाम जिनके नाम से मकान आवंटित हो स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ हो।
  • आवंटित आवास की संख्या, आय वर्ग एवं माप के अतिरिक्त आवेदित भू-पट्टी का विवरण। 
  • आवेदक द्वारा अतिरिक्त भू-पट्टी पर निर्माण की स्थिति, प्रस्तावित भू-पट्टी का साईट प्लान, आवेदक को 3 प्रतियों में  जमा करवाना होगा जिसमें मूल भूखण्ड / आवास व पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में जो भी भूखण्ड सडक या ढांचा मौजूद है वह भी अंकित होना चाहिए।
  • आवास के पक्ष में जमा राशि का विवरण यथा- अदेय प्रमाण-पत्र /लीज मुक्ति प्रमाण में समस्त पत्र /यदि पंजीयन हो तो सत्यापित छाया प्रतियाँ तथा अतिरिक्त भू-पट्टी के समीप अन्य आवंटियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न होना चाहिए। 
3.  निर्धारित शुल्क राशि रूपये 25,000/- डी.डी. के माध्यम से प्राप्त की जावे व निर्धारित प्राप्ति रसीद आवेदक को दी जावे। उक्त राशि भू-पट॒टी की आवंटन राशि में समायोजित की जावे।

4. आवंटन पत्र कम मांग-पत्र में दर्शित राशि का भुगतान 60 दिवस में करना होगा अन्यथा भू-पट्टी का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। प्रस्तावित भू-पट्टी का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में भी अंकित होना चाहिए।

5. उक्त विशेष अभियान का व्यापक प्रचार/प्रसार यथा-होर्डिंग / पंपलेट के माध्यम से किया जावे। जिसमें आमजन को यह भी सूचित किया जावे कि यदि मूल आवास के साथ भू-पट्टी पर कब्जा है फिर भी उनके द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक आवेदन नहीं किया जाता है तो उन्हें अतिकमी मानते हुए मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

6. अतिरिक्त भू-पद्टियों को मूल भूखण्ड में सम्मिलित करने के उपरांत नियमानुसार सेटबैक छोडते हुए मानचित्र अनुमोदन एवं निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

7. प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर एक माह के भीतर भू-पट्‌टी के आवंटन का निर्णय लेने का प्रयास किया जावे।

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8. 50 वर्ग मीटर तक की भू-पट्टी का आवंटन पूर्व आदेश कमांक 9७72. दिनांक 25.11.2019 अनुसार उप आवासन आयुक्‍त स्तर से जारी की जावें व 50 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की भू-पट्‌टी आंवटन के प्रकरण उप आवासन आयुक्‍त की अभिशंषा व अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक की तकनीकी राय के साथ सम्पत्ति आवंटन समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

अतः उपरोकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु समस्त प्रयास किये जावें। 

(पवन अरोडा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
  • 1- निजी सचिव- अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। 
  • 2- निजी सचिव-सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि / मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
  • 3-. मुख्य अभियन्ता-प्रथम / द्वितीय / मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
  • 4-. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम /द्वितीय / तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर / जोधपुर। 
  • 5- अति. निजी सचिव, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। 
  • 6- उप आवासन आयुक्त, वृत्त- रा.आ-म॑ (समस्त)
  • 7- आवासीय अभियन्ता, खण्ड- रा.आयमं (समस्त)
  • 8- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.मं,, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
  • 9- प्रभारी, विपणन शाखा, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। 
  • 10- प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
  • 11-  रक्षित पत्रावली। 
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

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