वन टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना, 2020) के अन्तर्गत आवेदन पत्र देने की अवधि बड़ी । Extension of O.T.S. Yojana up to 30.09.2020 .

वन टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना, 2020) के अन्तर्गत आवेदन पत्र देने की अवधि बड़ी । Extension of O.T.S. Yojana up to 30.09.2020 .
Extension of O.T.S. Yojana
संख्या: 707 //आठ-1-20-01विविध / 2000 ०7 /आठ-1-20-01विविध /2000
प्रेषक,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन 
सेवा में,
1. आवास आयुक्त, 
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। 
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश। 
3. अध्यक्ष /जिलाधिकारी, 
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश। 
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: 
दिनांक: 6 जून, 2020
विषय: कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन के दृष्टिगत वन टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना, 2020) के अन्तर्गत आवेदन पत्र देने की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बंध में । 
[post_ads]
महोदय,
कृपया शासनादेश संख्या-8/ 2020 ,/ 278/ आठ-1-20-01 विविध / 2000 दिनांक 07.02 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन-टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना, 2020) के संचालन सम्बंधी दिशा-निर्देश निर्गत किए गये है। उक्त शासनादेश में आवेदन करने हेतु दिनांक 06.03.2020 से 03 माह की अवधि निर्धारित की गयी थी, जो दिनांक 05.06.2020 को समाप्त हो गयी है। 
2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी तथा लॉकडाउन के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना के तहत आवेदन पत्र देने की तिथि दिनांक 30.09.2000 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
भवदीय 
(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव
[post_ads_2]
संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
  • 1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
  • 2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
  • 3. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों /समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों / आवास विकास परिषद में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
  • 4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
  • 5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 
  • 6. निजी सचिव, मा. मंत्री जी»मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
  • 7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र, लखनऊ 
  • 8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
  • 9. गार्ड फाईल 
आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे। 

                                                                           *****