HP Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2020 मुख्‍यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश

HP Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2020 मुख्‍यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश

आज आप हमारे आर्टिकल में हिमाचल प्रदेश सरकार की नई योजना “मुख्‍यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश” की सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीब कन्याओं के लिए “मुख्‍यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश 2020” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लड़कियों के विवाह के लिए 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार ने उन लोगो के लिए बहुत राहत दी है जिन लड़कियों के माता पिता शारीरिक / मानसिक आश्वस्त हैं। या तलाकशुदा महिलाओं की बेटियों के कारण जीविका कमाने में असमर्थ हैं। अब तक सरकार ने 1591 लड़कियों को इस योजना के लिए लाभान्वित किया है और सरकार ने अब तक 218.6 9 लाख इस योजना के लिए खर्च किए हैं।

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इस योजना से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें। 

  • मुख्‍यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश के लाभ
  • एचपी सीएम कन्यादान योजना के लिए योग्यता (पात्रता)
  • कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश 2020 आवेदन प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो अपनी बेटी के विवाह की लागत का खर्च नहीं उठा सकते हैं। “Himachal Pradesh Mukhyamantri Kanya Dan Yojana” एक पहल के रूप में है जो पूरे राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगी। लड़कियां जो अनाथ हैं या जिनके पिता शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अक्षम या अस्पष्ट हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक लड़की हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक और महिला कल्याण के निकटतम विभाग से संपर्क कर सकती हैं। 
मुख्‍यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश के लाभ

Benefits of Mukhyamantri Kanyadan Yojana Himachal Pradesh – मुख्‍यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश के लाभ निम्न प्रकार से हैं।
  • सरकार लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को उनके विवाह के लिए 40,000 रुपये प्रदान करेगी।
  • लड़कियां जो अनाथ हैं या जिनके पिता शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अक्षम उन्हें योजना का लाभ प्राप्त होगा।
एचपी सीएम कन्यादान योजना के लिए योग्यता (पात्रता)-

Eligibility for HP CM Kanyadan Yojana – कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है।
  • योजना हिमाचल प्रदेश की निवासी लड़कियों के लिए है।
  • लड़कियां जो अनाथ हैं या जिनका पिता शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अक्षम या अस्पष्ट है, योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की ही योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
  • उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे लड़की की शादी हो रही है और शादी की तारीख।
कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज-

Documents Required for Kanyadan Yojana Himachal Pradesh – कन्यादान योजना में आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं।
पासपोर्ट

के

आकार

की

तस्वीर
बैंक

पासबुक

की

प्रतिलिपि
आय

प्रमाण

पत्र
पहचान

प्रमाण
निवासी

प्रमाण
आधार

कार्ड
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश 2020 आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Himachal Pradesh 2020 Application Process – आवेदन करने के इच्छुक आवेदक को पात्रता की पुष्टि करके हिमाचल प्रदेश सरकार की बाल कल्याण विभाग में आवेदन करना होगा।

  • आवेदन पत्र महिला और बाल विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
  • या आप नीचे दिए गए लिंक से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा करें जहाँ से आवेदन पत्र लिया है।

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक सम्बंधित आँगनवाडी, सीडीपीओ, या जिला कार्यक्रम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

Source : मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश 2020


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