NPS की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम चुन सकते हैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन ये हैं शर्त

NPS की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम चुन सकते हैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन ये हैं शर्त Government employees can choose old pension scheme instead of NPS, but this is a condition
old pension scheme
Old Pension Scheme: सरकार ने कुछ सरकारी कर्मचारियों को मौका दिया है कि वे न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में स्वीच कर सकते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि यह मौका किन कर्मचारियों को मिला है और इसकी क्या शर्तें हैं।
एकबार फिर से केंद्र और राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme) की मांग कर रहे हैं। कोरोना संकट (Coronavirus crisis) काल में वे अपनी मुहिम को डिजिटल मीडिया की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर नैशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) ने Twitter पर अभियान शुरू किया है। इसका दावा है कि 13 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इसके सदस्य हैं। सरकार ने कुछ सरकारी कर्मचारियों को NPS से ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का मौका भी दिया है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो गया है कि आखिर पूरा मामला क्या है।
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न्यू पेंशन स्कीम कब लागू की गई

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों के लिये न्यू पेंशन स्कीम (NPS) शुरू की। इसे 1972 के केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के स्थान पर लागू किया गया, लेकिन NPS कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन (Last basic salary) के मुताबिक न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) की गारंटी नहीं देती।
कब तक NPS को छोड़ कर OPS अपनाने का मौका
11 जून को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन ऐंड पेंशनर्स की ओर से जारी ऑफिस मेमोरैंडम के मुताबिक कुछ योग्‍य कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई है कि वे न्यू पेंश स्कीम को छोड़ कर ओल्ड पेंशन स्‍कीम (OPS) उठा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें 11 सितंबर 2020 तक आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचरियों को नैशनल पेंशन सिस्‍टम के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा।
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ओल्ड पेंशन स्कीम में ज्यादा सुविधा

दरअसल पुरानी पेंशन स्‍कीम में न्यू पेंशन स्कीम के मुकाबले ज्‍यादा फायदा मिलता है। पुरानी स्कीम में पेंशनर के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है।
कौन-कौन कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम में स्वीच कर सकते हैं

सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी से टेक्निकल आधार पर पहले रिटायरमेंट ली फिर 28 अक्टूबर 2009 तक दोबारा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी को जॉइन किया। ऐसे सरकारी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस जा सकते हैं। इस बारिकी को समझने की जरूरत है कि 1 जनवरी 2004 को न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। ऐसे में पुराने सरकारी कर्मचारी जब दोबारा जॉइन किए तो वे खुद-ब-खुद न्यू पेंशन स्कीम में आ गए। उनके पास यह मौका है।
Source : https://navbharattimes.indiatimes.com
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