PwD (Disabled Pension) Scheme and Leprosy Pension Scheme निराश्रित दिव्यांगजन के भरण -पोषण हेतु अनुदान ( दिव्याग पेंशन) योजना एवं कुष्टावस्था पेंशन योजना

उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित दिव्यांगजन के भरण -पोषण हेतु अनुदान ( दिव्याग पेंशन) योजना एवं कुष्टावस्था पेंशन योजना चलायी जा रही हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करे एवं इसकी योग्यता व पात्रता की शर्तें क्या है। 
Disabled+Pension+Leprosy+Pension+Scheme
पात्रता व शर्तें
  • ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
  • उत्तर प्रदेश के निवासी है एवं वास्तव में उत्तर प्रदेश में निवास करे रहे है।
  • वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
  • लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

आय 

  • गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। (अनुदान प्रारत करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)

अनदान की दर 

  • इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर रू0   500/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह होगी जो कि समय-समय पर शासन दवारों संशोधित दर मान्य होगी।

अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध


अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार होंगे:-
  • नवीन अवेदको को अनुदान की धनराशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक के अनुसार देय होगा तथा लाभार्थी को पूर्व की बकाया (एरियर) धनराशि देय नहीं होगी।
  • अनुदान-ग्रहौता की मृत्यु होने अथवा अपात्रता की श्रेणी में आने की संगत किश्त के बाद अनुदान देना बन्द कर दिया जायेगा।
  • यदि कोई व्यक्ति फर्जी अभिल्रेख गल्नत सूचना. लाभार्थी की मृत्यु या अन्य कारण से अनुदान प्राप्त कर ल्लेता है तो सम्बन्धित व्यक्ति दवारा प्राप्त की गई धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह ‘पब्लिक मनी (रिकवरी आफ इयूज) ऐक्ट, 1965’ की धारा-3 की उपधारा (ए) (11) के अन्तर्गत की जायेगी |
  • इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हैतु निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
  • इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय पर प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन का निर्णय अन्तिम होगा तथा सभी को मान्य होगा।

[post_ads]


आवेदन पत्र 
  • आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-upgov.in पर भरा जा सकता है तथा ई-आवेदन की अद्यतन स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।

भुगतान की प्रक्रिया

  • ई-नपेमेन्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
कुष्टावस्था पेंशन योजना
पात्रता व शर्ते
  • कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन
  • उत्तर प्रदेश के निवासी है एवं वास्तव मे उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे है।
  • वृद्धावस्था ,पेंशन, विधवा पेशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान। सहायता पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं।गहों में निः उल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
  • लाभाथियों की पात्रता के संबंध में जिल्लाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

आय 

  • गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू० 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 5 6460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। (अनुदान प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट दवारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)

अनुदान की दर 

  • इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर रु0 2500/ प्रति लाभार्थी प्रतिमाह होगी जो कि समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी।

अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध

अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार होंगे:-
  • नवीन अवेदको को अनुदान की धनराशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक के अनुसार देय होगा तथा लाभार्थी को पूर्व की बकाया (एरियर) धनराशि देय नहीं होगी।
  • अनुदान-ग्रहीता की मृत्यु होने अथवा अपात्रता की श्रेणी में आने की संगत किश्त के बाद अनुदान देना बन्द कर दिया जायेगा।
  • यदि कोई व्यक्ति फर्जी अभिलेख गलत सूचना. लाभार्थी की मृत्यु या अन्य कारण से अनुदान प्राप्त कर लेता है तो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह “पब्लिक मनी (रिकवरी आफ डयूज) ऐक्ट, 1965” की धारा-3 की उपधारा (ए) (11) के अन्तर्गत कीजायेगी ।
  • इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हैतु निदेशक दिव्यांगजन सशकक्‍तीकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
  • इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय पर प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्‍तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन का निर्णय अन्तिम होगा तथा सभी को मान्य होगा।
आवेदन पत्र 
  • आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है तथा ई- आवेदन की अदयतन्‌ स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है। ।
भुगतान की प्रक्रिया   
  • अगतान की. ई-पेमेन्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

[post_ads_2 ]


निराश्रित दिव्यांगजन के भरण -पोषण हेतु अनुदान ( दिव्याग पेंशन) योजना एवं कुष्टावस्था पेंशन योजनाऑनलाइन आवेदन प्रकिया-
  • सबसे पहले आवेदनकर्ता को अधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
  • अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको Apply Now पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद एक नया विंडो खोलेगा जहां पर आपको New Entry Form पर क्लिक करना होगा। 
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जायेगा अब आप सही जानकारी भर कर सेव बटन पर क्लिक करें। 
  • अब आप को Edit Saved Form/ Final Submit के बटन पर क्लिक करना होगा। 
  • जिसके बाद सही जानकारी देने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दे। 

Source : http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx

    नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।
    *****