Freezing of Dearness Allowance No DA & Arrears from Jan 2020 to July 2021 महंगाई राहत की माँजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में।

Freezing of Dearness Allowance  No DA & Arrears from Jan 2020 to July 2021 महंगाई राहत की माँजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में।
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फा.सं. 1/1/2020-ई-II (बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्‍ली
दिनांक: 23 अप्रैल, 2020
कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की माँजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा।
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2. जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।
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3. ये आदेश सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होंगे।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
अपर सचिव, भारत सरकार
सेवा में
  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
  2. रेल मंत्रालय
  3. रक्षा मंत्रालय

प्रतिलिपि: सीएंडएजी, संघ लोक सेवा आयोग, आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।

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