Ration Card New Rules राशन कार्ड के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम

Ration Card New Rules राशन कार्ड के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम

सरकार ने राशन कार्ड धारक के लिए नए नियम जारी किए हैं। जिसके तहत अब सभी अपात्र लाभार्थियों को अपना दस्तावेज (राशन कार्ड) सरेंडर करने को कहा गया है। साथ ही जल्द से जल्द New Ration Card Rules के अंतर्गत पात्रता जांचने को भी कहा गया है। लोगों के बीच में भ्रम है कि अब सरकार सभी राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त करने जा रही है। परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल अपात्र लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड तय तिथि के भीतर सरेंडर करने को कहा गया है। 

उत्तर प्रदेश सरकार “अंत्योदय अन्न योजना (AAY)” के अंतर्गत अब अपात्र लाभार्थियों पर शिकंजा कस रही है। अधिकारियों ने कथित तौर पर अपात्र राशन कार्ड-धारकों से अपने राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है। इसके साथ ही यदि आपने नियम का उल्लंघन किया है, तो अधिकारी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी अपात्र राशन कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, सरकार ने राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड और सरेंडर नियम भी जारी कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अधिकारियों ने अब तक 8 लाख से अधिक अपात्र कार्ड रद्द कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के लिए राशन कार्ड पात्रता नियम:

  • सबसे महत्वपूर्ण पात्रता मानदंडों में से एक यह है कि कार्डधारक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • इस नयी पात्रता नियमानुसार पात्र बनने के लिए परिवार की मुखिया 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला होनी चाहिए।
  • हालांकि, यदि परिवार का मुखिया, जो पुरुष है, एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है और परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो परिवार किफायती या मुफ्त राशन का लाभ उठा सकता है।
  • साथ ही परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी, आयकरदाता, PF, ESI के दायरे में नहीं होना चाहिए।
  • साथ ही, परिवार ने सस्ती या मुफ्त राशन पाने के योग्य बनने के लिए 2 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि को दिखाया हो।

Ration Card Surrender Rules (अपात्र राशन कार्डधारक)

यहाँ नीचे देखें कि राशन कार्ड को सरेंडर करने की आवश्यकता किसे होगी:

  • चार पहिया वाहन रखने वाले परिवारों (कार से ट्रैक्टर तक) को राशन कार्ड सरेंडर करने होंगे।
  • राशन कार्डधारकों के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर भूमि पर बने पक्के घर का स्वामित्व नहीं होना चाहिए।
  • सरकारी कर्मचारियों को भी अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।
  • आयकर के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को भी कार्ड सरेंडर करना होगा।
  • जिन परिवारों के घरों में एसी और पक्के घर में 5 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के जनरेटर सेट हैं, उन्हें कार्ड जमा करना होगा।
  • 80 वर्ग मीटर के व्यावसायिक स्थान वाले परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।
  • शहरी क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक होने पर कार्ड सरेंडर करना होगा।
  • शस्त्र लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को भी राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।

Ration Card New Rules 2022 UP (Fack-Check)

राशन कार्डों को सरेंडर करने और रद्द करने के संबंध में मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए, यूपी सरकार ने कहा है कि ऐसी खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। सरकार ने कहा है कि उसने इस संबंध में कोई नया आदेश पारित नहीं किया है और 07 अक्टूबर 2014 के नियम अभी भी लागू हैं।

यूपी सरकार के एक ट्वीट में कहा गया है, “राशन कार्ड सरेंडर करने और रद्द करने के संबंध में राज्य में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। पात्र घरेलू राशन कार्डों की पात्रता/ अपात्रता के संबंध में, 07 अक्टूबर 2014 के शासनादेश के मानदंड निर्धारित किए गए थे, जिसमें वर्तमान में कोई बदलाव नहीं है।”

Ration Card New Rules

खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अपात्र लाभार्थियों पर सख्ती कर रही है। अधिकारी कथित तौर पर अपात्र लाभार्थियों से अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कह रहे थे और अपात्र राशन कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे थे। सरकार ने कथित तौर पर राशन कार्ड और सरेंडर नियमों के लिए पात्रता मानदंड जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने 8 लाख अपात्र कार्ड रद्द कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस खबर में कोई सचाई नहीं है। यह एक फेक न्यूज़ है जो WhatsApp Forward और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म में तेजी से वायरल हो रही है।

राशन कार्ड पात्रता सूची में अपने नाम की जाँच करें

अगर आप भी राशन कार्ड पात्रता सूची में अपने या अपने परिवार के नामों की जाँच करना चाहते हो तो आपको इसके लिए उप्र खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाना होगा। इसके पश्चात, आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पात्रता सूची में अपने नाम की जांच आसानी से कर सकते हैं।

  • सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आपूर्ति विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएये।
  • वेब होमपेज पर “एन. एफ. एस. ए. की पात्रता सूची में खोजें” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की पात्रता सूची में खोजें पेज पर पहुंच जाओगे।
  • यहाँ पर अपना ‘राशन कार्ड संख्या से’ या ‘राशन कार्ड अन्य विवरण से’ ऑप्शन का चयन करें।
  • इसके पश्चात, मांगी गयी विवरण दर्ज करके “खोजें” बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रकार आप राशन कार्ड पात्रता सूची नए नियम में अपने नाम की जाँच कर सकते हैं।
राशन वितरण हेतु राशन कार्ड धारकों की सूची कैसे देखें?

यदि आप राशन वितरण के लिए जिलेवार राशन कार्ड धारकों की पूरी सूची देखना चाहते हैं तो आपको उसी उप्र खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। यह आपूर्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (FCS UP) के तहत आता है।
  • यूपी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएये।
  • उसके बाद, वेब होमपेज पर दूसरे विकल्प “राशन वितरण हेतु राशन कार्ड धारकों की सूची” पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पहुंचने के बाद, अपना जिला, क्षेत्र (नगरीय/ ग्रामीण), विकासखंड चुने।
  • अब अपनी राशन दुकान संख्या, वितरण माह व साल का चयन करें।
  • अंत में कैप्चा कोड दर्ज करके “देखें” बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह से आप अपने क्षेत्र के राशन वितरण हेतु राशन कार्डधारकों की पूरी सूची देख सकते हैं।
Source: https://fcs.up.gov.in/

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।

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