Uttar Pradesh Mukhyamantri Gambhir Bimari Sahayata Yojana मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी सहायता योजना 2021

Uttar Pradesh Mukhyamantri Gambhir Bimari Sahayata Yojana मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी सहायता योजना 2021

प्रदेश वासियों, आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने एक योजना की शुरू की हैं। इस योजना का नाम “गंभीर बीमारी सहायता योजना 2021” रखा गया हैं। यह योजना राज्य के उन लोगों के लिए शुरू की गयी हैं जो गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं और इन लोगों के पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। इस योजना के शुरू होने से इन लोगों को काफी लाभ प्राप्त होगा। गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंभीर रोग होने पर इलाज के लिए राज्य सरकार से पैसा मिलेगा। यह योजना पहले मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से संचालित होती थी। लेकिन अब योजना को आसान बनाते हुए ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष आरोग्य निधि’ के नाम से संचालित किया जा रहा है। 

Mukhyamantri Gambhir Bimari Sahayata Yojana

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी सहायता योजना 2021 उत्तर प्रदेश

इस कोष से मिलने वाली धनराशि को पहले की अपेक्षा और आसान कर दिया गया है। योजना के लाभ राज्य में गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन-यापन करने वाले लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान किया जायेगा। आरोग्य निधि के तहत जिले में गंभीर रोग से पीड़ित दो मरीजों को उपचार के लिए धन मुहैया कराया गया है। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से शासन को कुछ माह पहले पत्र भेजा गया है। विभाग इन पीड़ितों को बहुत जल्द धन उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है। UP CM Gambhir Bimari Sahayata Yojana के अंतर्गत राज्य के सभी मजदूर या गरीब लोग जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है। वही लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवेदन करें

Apply for Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana – यह गंभीर बीमारी सहायता योजना पूर्व समाजवादी सरकार द्वारा शुरू की गयी थी। जिसका उद्देश्य राज्य के श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन (Registration) करवाये हुए श्रमिकों और उनके परिवार वालो का गम्भीर बीमारी की स्तिथि में इलाज के लिए लाभ प्रदान करना हैं।

गंभीर बीमा सहायता योजना के अंतर्गत आने वाले उपचार:

  • हृदय आपरेशन‚
  • गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट‚
  • लीवर ट्रान्सप्लान्ट‚
  • मस्तिष्क आपरेशन‚
  • रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन‚
  • पैर के घुटने बदलना‚
  • कैंसर इलाज‚
  • एड्स बीमारी।

गंभीर बीमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश के लिए योग्यता (पात्रता)

Eligibility for Gambhir Bimari Sahayata Yojana Uttar Pradesh – उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किये हैं। जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं।

  • गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने वाला आवेदक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए।
  • आवेदन व्यक्ति सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति टैक्स (Tax) ना देता हो।
  • आवेदक व्यक्ति भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष यूपी का लाभ

Benefits of Mukhyamantri Chikitsa Sahayata Kosh UP – गंभीर बीमारी सहायता योजना (Gambhir Bimari Sahayata Yojana) से होने लाभ निम्नलिखित हैं। जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं।

  • राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी बीमार व्यक्तियों का इलाज मुफ्त में करेगी।
  • आवेदक व्यक्ति अपना या परिवार के किसी सदस्य की गम्भीर बीमारी का इलाज किसी सरकारी चिकित्सालय (Govt Hospital) में करवाता है। तो उस इलाज का पूरा खर्च शत प्रतिशत पूर्ति बोर्ड द्वारा दिया जाएगा।
  • भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना (Nation Health Insurance Scheme) के तहत लाभार्थी व्यक्ति अपनी गम्भीर बीमारी की स्थिति में इलाज करा सकता है।

गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

Documents Required for Gambhir Bimari Sahayata Yojana – इस योजना का लाभ लेने केलिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं।

  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Aadhaar Card)
  • पहचान पत्र की फोटो कॉपी (Photo Identity Card)
  • आवेदक व्यक्ति के पंजीकृत कार्ड की कॉपी (Applicant’s Registered Card)

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें

Some Important Terms of UP CM Gambhir Bimari Sahayata Yojana – आवेदक व्यक्ति को श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र।

पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।

  • लाभार्थी व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप-2 पर समक्ष मुख्य चिकित्साधीक्षक/ चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र देना होगा।
  • आवेदक व्यक्ति के बीमारी पर दवाईयों के क्रय पर हुए खर्चे के मूल बिल / बाउचर,  जो कि उस चिकित्सक / अस्पताल द्वारा प्रमाणित तथा भुगतान हेतु सत्यापित किए गए हो, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।
  • अगर किसी व्यक्ति की रोगी अविवाहित पुत्री या  21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर निर्भर होने का प्रमाण-पत्र देना होगा।
  • राज्य में इस समय कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी (Nodal Agency) के रूप में कार्य किया जाएगा।

गंभीर बीमारी सहायता योजना (Gambhir Bimari Sahayta Yojana UP) तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3 संलग्न किया जा रहा है तथा क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलावार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए,उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

यूपी उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना 2021

UP Gambhir Bimari Sahayta Yojana Form PDF – उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना/मुख्यमंत्री राहत कोष स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए  यहाँ पर क्लिक करें।

गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवेदन फॉर्म (Application Form PDF) के लिए इस यहाँ पर क्लिक करें।

Source: http://www.upbocw.in/StaticPages/illness_help.aspx
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