30 जून तक इन जरूरी कामों को निपटाने का आपके पास है मौका, जानें वो कौन-कौन सी चीजें हैं, जिनकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो रही है

30 जून तक इन जरूरी कामों को निपटाने का आपके पास है मौका, By June 30, you have a chance to tackle these important tasks
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कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते सरकार ने बचत खाते पर मिनिमम बैलेंस में छूट, अटल पेंशन योजना के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी, एडवांस टैक्स जैसे कई चीजों की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है, जिससे आम लोगों को घर से बहार नहीं निकलना पड़े। आइए जानें वो कौन-कौन सी चीजें हैं, जिनकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो रही है।
बचत खाते पर मिनिमम बैलेंस में छूट: 30 जून तक बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस को सरकार ने खत्म कर दिया है। यानी ग्राहक के बचत खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है तो भी बैंक उससे चार्ज नहीं वसूलेंगे।
आधार-पैन लिंकिंग: पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर सरकार ने 30 जून कर दी थी। अब अगर 30 जून डेडलाइन के अंदर आधार के साथ पैन लिंक नहीं किया गया तो यह मान्‍य नहीं रह जाएगा। आप ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, जहां पैन जरूरी होगा।
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निवेश पर टैक्स छूट: अगर 30 जून तक आप किसी ऐसी स्कीम या प्लान में निवेश करते हैं जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स छूट मिलती है, तो उस निवेश पर आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। LIC, PPF, NPS जैसी स्कीम में 30 जून तक निवेश करके टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।
फॉर्म-16: सरकार ने कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की मियाद बढ़ाकर 15 जून से 30 जून कर दी है।फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। कंपनी सैलरी से स्रोत पर जो कर कटौती करती है, इसमें इसका पूरा ब्‍यौरा होता है।
फॉर्म 15G/15H: फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को बैंक में जमा कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में जमा पर हो रही ब्याज आय टैक्स के दायरे में नहीं आती। सरकार ने जमा किए जा चुके फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया है। 30 जून 2020 तक बैंक/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निवेशकों की ब्याज आय पर जून आखिर तक टैक्स नहीं काटेंगे।

पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम: पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भुगतान पीरियड को भी 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया। मार्च 2020, अप्रैल 2020 और मई 2020 के बकाया प्रीमियम के भुगतान की अवधि को 30 जून 2020 तक बढ़ाने से कोई जुर्माना या डिफॉल्ट फीस नहीं ली जाएगी।
वित्त वर्ष 2018-19 का आईटीआर: करदाताओं के पास जून आखिर तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लेट ITR दाखिल करने का मौका है। अगर पहले आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो उसमें करेक्शन करने का यानी रिवाइज ITR भरने का भी मौका रहेगा।
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अटल पेंशन योजना: अटल पेंशन योजना (APY) के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी को 30 जून 2020 तक के लिए रोक दिया है। यानी जो लोग APY में निवेश कर रहे हैं, उनके सेविंग्स अकाउंट से अपने आप इस स्कीम के लिए योगदान का पैसा नहीं कटेगा।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स के भुगतान की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। इसलिए जो टैक्सपेयर्स एडवांस टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं, वे 30 जून से पहले टैक्स जमा कर दें, जिससे टैक्स लायबिलिटी पर कोई ब्याज न हो। 
PPF अकाउंट: जिन लोगों का PPF अकाउंट 31 मार्च को मैच्योर हुआ है, जिसमें एक साल का एक्सटेंशन भी शामिल है, वे लोग अगर अपने PPF अकाउंट को आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण ऐसा मार्च 2020 तक नहीं कर पाए हैं, तो उनके वे 30 जून 2020 तक कर सकते हैं।
PPF, SSY का मिनिमम अमाउंट: जो लोग PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लॉकडाउन के चलते वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मिनिमम डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं, वे अब 30 जून 2020 तक ऐसा कर सकते हैं। इस किस्त को देरी से भरी गई किस्त नहीं माना जाएगा और न ही कोई पेनल्टी या रिवाइवल फीस वसूल की जाएगी।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में निवेश: सरकार फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा चुकी है।
किसी भी बैंक ATM से कितनी ही बार नकद निकासी: 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट/ATM कार्ड से किसी भी बैंक ATM से नकद निकासी पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अभी दूसरे बैंकों के ATM से एक निश्चित संख्या में फ्री नकद निकासी की जा सकती है।
Source : https://www.livehindustan.com
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