Uttar Pradesh One District One Product Margin Money Scheme उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना

Uttar Pradesh One District One Product Margin Money Scheme उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना
उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना
एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 50.00 लाख तक की परियोजना लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो अधिक हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 150.00 लाख तक की परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 10 लाख, जो अधिक हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। 
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योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 150.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो अधिक हो तक की वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। 
एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना के उद्देश्य
  • ओ.डी.ओ.पी उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना।
पात्रता की शर्ते
  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।
  • योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
  • आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो।
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।
  • आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
  • विशेषश्रेणी (अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति, अन्यपिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण पत्रों की प्रमाणिक प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्र करनी होगी।
प्रोत्साहन

 क्रमांक 

परियोजना लागत (रू लाख)

 

मार्जिन मनी सहायता

1.

 25 तक 

परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो

2.

25 से अधिक और 50 तक

परियोजना का 20 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी अधिक हो

3.

50 से अधिक और 150 तक

परियोजना का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 10 लाख, जो भी अधिक हो

4.

150 से अधिक

परियोजना का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो भी कम हो

मुख्य बिंदु
  • इस योजना का वित्तपोषण राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाएगा।
  • उक्त राशि के सापेक्ष प्राप्त दावे के विरुद्ध विभाग द्वारा मार्जिन मनी स्वीकृत की जाएगी।
  • लाभार्थी की परियोजना के सफलतापूर्वक संचालित रहने तथा किसी प्रकार का डिफ़ॉल्ट न होने की दशा में 2 वर्षो के पश्चात्‌ मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में संयोजित कर दिया जायेगा।
  • सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
  • बैंक शाखा से ऋण स्वीकृति के उपरान्त लाभार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थाओं जेसे – राजकीय पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, २५९, उद्यमिता विकास संस्थान इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।
एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना में ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें 
MSME साथी पोर्टल पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कैसे एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 
  • इच्छुक उद्यमी उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://diupmsme.upsdc.gov.in पर जा सकते हैं।
  • होमपेज पर “लॉग इन” के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद “आवेदक लॉग इन” पर क्लिक करना है। 
  • इसके बाद पर एक नया पेज खुलेगा जहां पर “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के विकल्प का चयन करना है। 
  • नवीन पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना  ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2020 खुल जाएगा। 
  • एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी भर कर नीचे दिये “Submit” के बटन पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपकी लोन से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना पंजीकरण – Required Documents
विस्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदक के पास निम्न्लिखित दस्तावेज होने चाहिए:
  • आधार कार्ड (Aadhaar Number)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • बैंक खाते की पासबुक
  • प्रोजेक्ट प्लान की पूरी समरी
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • शैक्षणिक योग्यता
  • आयु प्रमाण
उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने हेतु कुछ मुख्य निर्देश:
  • सर्वप्रथम आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल (https://diupmsme.upsdc.gov.in) पर उपलब्ध लॉगिन  आवेदक लॉगिन ऑप्शन में जाकर , उपलब्ध लिंक “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण ” के माध्यम से अपना रजिस्ट्रशन प्रारम्भ करेगा।
  • इसके बाद पोर्टल पर एक नया पॉपअप पेज खुलेगा जिस पर आवेदक समस्त फ़ील्ड्स को भरेगा जिसमे योजना का नाम (जिस योजना में आवेदन करना है), आवेदक का नाम ,जन्मतिथि ,पिता का नाम , मोबाइल नंबर ,ईमेल , एवं जिला का नाम , सुरक्षा कोड (कैप्चा) सम्मलित है।
  • यदि आवेदक पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो उसको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन में सीधे आकर क्रम संख्या २ से प्राप्त उपयोगकर्ता आई. डी., पासवर्ड एवं कैप्चा की प्रविष्टि करने के बाद लॉगिन बटन क्लिक करेगा।
  • इसके बाद आवेदक अपना पासवर्ड बदलेगा तथा पुनः पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाकर अपनी यूजर आई डी एवं नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा। 
  • आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं पर लगने वाले समस्त अनिवार्य संलग्कों कि सूची को “ऑनलाइन लाभार्थीपरक योजना हेतु महत्वपूर्ण निर्देश” में आ रही सम्बंधित योजना को क्लिक करके प्राप्त कर सकता है। 
  • आवेदक द्वारा अपलोड किये जाने वाले समस्त संलग्नक सही एवं स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। यदि संलग्नक स्पष्ट रूप से अपलोड नहीं किये गए तो ऐसे आवेदनो को आवेदक को पुनः अपलोड करने के लिए पोर्टल पर वापस कर दिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • आवेदक ई-फार्म में प्रविष्टि (एंट्री) करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें लगने वाले समस्त आवश्यक दस्तावेजों/संलग्रकों कि स्कैन्ड कॉपी (JPEG/PDF) जिसका साइज 300 KB या उससे कम हो ,तथा पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो जिसका साइज 20 KB या उससे कम हो , उसके पास उपलब्ध हो।
  • इसके बाद आवेदक ई-फॉर्म (ऑनलाइन आवेदन ) को निम्न तीन स्टेप्स में भरेगा –
  • आवेदक ई-फॉर्म (ऑनलाइन आवेदन ) में उपलब्ध सभी फ़ील्ड्स में प्रविष्टि करेगा ।
  • योजना के अनुरूप सभी संलग्नक ( डाक्यूमेंट्स ) को अपलोड करना।
  • शपथ पत्र (यदि योजना में आवश्यक हो) का प्रिंट आउट निकाल कर नोटरी से सत्यापित प्रति को अपलोड करना। 
  • इसके बाद आवेदक आवेदन कि ड्राफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट लेकर सभी प्रविष्टियों की समुचित जाँच कर लें , यदि आवेदन में किसी प्रकार कि त्रुटि हो तो उसे सम्बंधित ऑप्शन में जाकर ठीक कर ले।
  • आवेदक द्वारा अपलोड किये गए समस्त संलग्नक सही एवं स्पष्ट रूप से पोर्टल पर दिखने चाहिए।
  • इसके बाद आवेदन कि प्रति ऑप्शन में जाकर फाइनल सबमिट कर दे। एक बार फाइनल सबमिट कर देने के बाद आवेदन को संशोधित नहीं किया किया जा सकता। 
  • आवेदन को फाइनल सबमिट करने के बाद ,आवेदन की प्रति का प्रिंटआउट निकाल ले ।
  • आवेदक आवेदन कि अद्यतन स्थिति को पोर्टल पर उपलब्ध ” आवेदन स्थिति ” पर आवेदन संख्या अंकित कर प्राप्त कर सकता है।
Source : http://diupmsme.upsdc.gov.in/
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।

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