Pradhan Mantri Awas Yojana पीएम आवास योजना- डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक बड़ी

Pradhan Mantri Awas Yojana पीएम आवास योजना- डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक बड़ी

प्रधान मंत्री आवास योजना मे आवेदन करने वालो के लिये एक अच्छी ख़बर है। सरकार ने इसकी अन्तिम तिथि बड़ा कर 31 मार्च 2021 कर दी हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से देशभर में गरीब नागरिकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस प्रोत्साहन पैकेज को मुख्य रूप से गरीबों के लाभ के लिए ही उपयोग में लाया जा रहा है। क्योंकि मुख्य रूप से इस तालाबंदी (Lockdown) के दौरान मध्यमवर्गीय और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग बेहद परेशान हैं। उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए ‘क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (CLSS)’ की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया हैं।

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मुख्य रूप से यह मध्यमवर्गीय परिवार (MIG) जिनकी सालाना आय 6 से 18 लाख के बीच में है उनके लिए हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि MIG आखिरकार है क्या और इस योजना के दायरे में किन लोगों को शामिल किया जाएगा? किस प्रकार इस योजना का लाभ प्राप्त होगा? इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। क्योकि पीएम आवास योजना की डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक बड़ी दी गयी है। 


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इस लेख से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें। 

  • पीएम आवास योजना (डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक बड़ी)
  • मध्यम-आय ग्रुप (एमआईजी) क्या है?
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) क्या है?
  • एमआईजी-1 और एमआईजी-2 को मिलने वाली सुविधाओं का संक्षिप्त वर्णन
  • पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी-
पीएम आवास योजना (डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक बड़ी)


PM Awas Yojna Subsidy Housing Last Date Extended – जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। क्योकि पीएम आवास योजना की डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक बड़ी दी गयी है। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से यह मध्यमवर्गीय परिवार (MIG) को मिलेगा, जिनकी सालाना आय 6 से 18 लाख के बीच में है। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) के अंतर्गत अब तक अपना पंजीयन नहीं किया है तो आज ही आवेदन करें।
अंतिम तिथि क्या होगी: – अभी तक इस योजना के अंतर्गत अंतिम तिथि 2020 थी लेकिन इसे बढ़ा कर मार्च 2021 कर दिया गया है। जिससे अधिक-से-अधिक लोग क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (CLSS) का लाभ उठा सके।
मध्यम-आय ग्रुप (एमआईजी) क्या है?

Medium Income Group (MIG) – एमआईजी का विस्तारित नाम मिडल इनकम ग्रुप है जिसे PM Awas Yojna (Rural/Urban) के तहत मध्यमवर्गीय परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया। लेकिन इसके दायरे विभिन्न भागों में विभाजित किए गए हैं, जिसमें MIG-1 और MIG-2 शामिल है जो कुछ इस प्रकार है:
  • (MIG-1): क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के इस विभाग में उन लोगों को सब्सिडी स्कीम प्रदान की जाती है जिनकी सालाना आय कम-से-कम 6 लाख रुपये और 12 लाख से कम है। इस दायरे में है रखे गए लोगों को अधिकतम 4% ब्याज की दर से सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उनका घर खरीदने अथवा बनाने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र 160 वर्ग मीटर से अधिक में नहीं आना चाहिए। साथ ही इस श्रेणी के लोगों के लिए एक शर्त और रखी गई है कि 20 साल तक के Home Loan की अधिकतम राशि 9 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
  • (MIG-2): इस योजना के दूसरे विभाग में ऐसे परिवारों को रखा गया है जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये के दायरे में आती है। ऐसे सभी परिवार पीएम आवास योजना के तहत प्रदान की जाने वाली Credit Linked Subsidy का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इस योजना के तहत उन्हें 3% ब्याज सब्सिडी आराम से प्राप्त हो सकती है। इस विभाग में भी लोगों के लिए घर बनाने और खरीदने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र की तरफ से 200 वर्ग मीटर की सीमा ही निर्धारित की गई है। साथ ही इन लोगों के लिए 20 साल तक के होम लोन की अधिकतम सीमा राशि 12 लाख रुपये है।
Read in English : Pradhan Mantri Awas Yojana Urban (CLSS) for Middle Income Group (MIG) has been extended till 31st March 2021.

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) क्या है?


Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) Details – प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna) के तहत एमआईजी के दायरे में आने वाले लोगों के लिए कुछ निम्नलिखित पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं:
  • पक्का घर नहीं होना चाहिए: – जिन लोगों के पास भारत में अपने निवास के लिए पक्का घर मौजूद नहीं है ऐसे सदस्य इस योजना के अंतर्गत आवेदन/पजीकरण भर सकते हैं और इस योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
  • अन्य आवासीय योजना का लाभ नहीं लेना: – यदि कोई व्यक्ति इस योजना में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके पास कोई और आवासीय योजना के तहत लाभ नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अन्य आवासीय योजना के तहत किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है तो उसे इस योजना में आवेदन प्राप्त नहीं होगा।
  • संपत्ति का स्थान: – इस योजना के अंतर्गत एक पात्रता भी निर्धारित की गई है जिसके अनुसार आवेदक की संपत्ति का स्थान सन 2011 की गणना (SECC 2011) के अनुसार होना चाहिए और उसी वैधानिक शहरों के अंतर्गत सम्मिलित होना चाहिए तभी वह आवेदन पत्र भर सकते हैं।
  • महिला सदस्य: – अगर किसी संपत्ति (Property) में महिला का स्वामित्व शामिल है तो उस महिला को इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
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एमआईजी-1 और एमआईजी-2 को मिलने वाली सुविधाओं का संक्षिप्त वर्णन

Brief Description of Facilities Available to MIG-1 and
MIG-2:
MIG-I
MIG-II
परिवार

की

वार्षिक

आय
6,00,001 से 12,00,000 रुपये
12,00,001 से 18,00,000 रुपये
इंटरेस्ट

सब्सिडी
4%
3%
अवधी
20 वर्ष
20 वर्ष
लोन

का

अमाउंट
9,00,000 रुपये
12,00,000 रुपये
वर्तमान

इंटरेस्ट
9%
9%
सब्सिडी
2,35,068 रुपये
2,30,156 रुपये
पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी

Credit Linked Subsidy under PM Awas Yojna – इस योजना में मुख्य लाभ उन लोगों को प्राप्त होगा जो मध्य आय वर्ग (MIG) के तो है ही और पहली बार ग्रामीण अथवा शहरी इलाकों में अपना घर खरीदने का लक्ष्य बनाना चाहते हैं। यदि वे अपना घर खरीदना चाहते हैं तो उन्हें होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। जिसके तहत वे आसानी से कम ब्याज पर भी अपना एक घर बना सकते हैं। यह क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है। जिसका कार्य 25 जून 2015 से आरंभ किया गया था, परंतु इस पर कार्य नहीं किया गया। लेकिन अब इस योजना पर प्रारंभिक ध्यान देते हुए काम आरंभ कर दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ-साथ, महिला चाहे वह किसी भी धर्म की हो और अनुसूचित जाति और  जनजाति वाले लोगों को सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।

Source : https://pmayuclap.gov.in

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