लॉकडाउन मे ये है वो पूरी लिस्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि 20 अप्रैल से क्या हैं छूट और पाबंदीThis is the complete list in lockdown, in which you will know what are the discounts and restrictions from April 20

लॉकडाउन मे ये है वो पूरी लिस्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि 20 अप्रैल से क्या हैं छूट और पाबंदीThis is the complete list in lockdown, in which you will know what are the discounts and restrictions from April 20 
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कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए। जरूरी सेवाओं के क्षेत्र में 20 अप्रैल से स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन करते हुए काम करने की इजाजत दी गई है। इसके तहत देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। थूकने पर प्रतिबंध के साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक कृषि, मनरेगा से जुड़े काम के साथ अतिरिक्त जरूरी सेवाएं शुरू करने की सूची राज्यों को भेजी गई है। छूट के दायरे में बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर भी होंगे। राज्य सरकार की ओर किए जा रहे निर्माण कार्य में भी रियायत दी गई है। लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से लागू होने के लिए गृह मंत्रालय के समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के प्रमुख प्वाइंट.
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आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं क्रियाशील रहेंगी
  • इनमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसियों और सभी प्रकार की दवा दुकानें शामिल हैं।
  • पशु चिकित्सालय, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवाओं की बिक्री और आपूर्ति क्रियाशील रहेगी।
  • फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सीय ऑक्सीजन और उनके पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल एवं संबंधितों की विनिर्माण इकाइयां चालू रहेंगी। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे का निर्माण भी कार्यात्मक रहेगा।

सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां पूरी तरह क्रियाशील रहेंगी

  • इनमें किसानों और कृषि श्रमिकों द्वारा खेती संबंधी कार्यों का संचालन और कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियों शामिल होंगी। 
  • कृषि उपज मंडी समिति द्वारा संचालित या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अधिसूचित मंडियां क्रियाशील रहेंगी।
  • मछली और झींगा तथा मछली उत्पाद, मछली बीज और चारा को लाने- ले जाने को अनुमति दी जाएगी और इन सभी गतिविधियों में शामिल श्रमिक काम करेंगे।
  • अधिकतम 50 फीसदी कामगारों के साथ चाय, कॉफी और रबर वृक्षारोपण की अनुमति होगी। अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ चाय, कॉफी, रबर और काजू के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन की अनुमति होगी।
  • दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री को अनुमति होगी जिसमें परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला शामिल होगी। मुर्गी फार्म और पशुपालन जैसे पशुपालन फार्म के संचालन की अनुमति होगी।

वित्तीय क्षेत्र में ये सभी कार्यशील रहेंगे

  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और आरबीआई विनियमित वित्तीय बाजार और इकाइयों जैसे एनपीसीआई, सीसीआईएल।
  • बैंक की शाखाएं और ए.टी.एम.
  • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाज़ार सेवाएं।

सामाजिक क्षेत्र में ये सभी क्रियाशील रहेंगे

  • बच्चों, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं, विधवाओं के आश्रयगृह आदि। 
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशनों का वितरण, जैसे वृद्धावस्था, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, पेंशन और भविष्य निधि सेवाएं।
  • आंगनवाड़ियों का संचालन – बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं जैसे लाभार्थियों के दरवाजे पर 15 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थों और पोषण का वितरण। लाभार्थी आंगनबाड़ियों में नहीं आएंगे।

शिक्षा क्षेत्र में

  • सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ये प्रतिष्ठान ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक कार्य बनाए रखेंगे।
  • शिक्षण उद्देश्यों के लिए दूरदर्शन (डीडी) और अन्य शैक्षिक चैनलों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।
  • एक-दूसरे से दूरी बनाये रखने के नियम और मास्क लगाने के नियम का कड़ाई से पालन के साथ मनरेगा कार्यों की अनुमति है।

सार्वजनिक सेवाएं जो एक्टिव रहेंगी

  • पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसे उत्पादों के शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण और खुदरा सहित तेल और गैस क्षेत्र का संचालन।
  • डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नगरपालिका स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में सेवाओं का संचालन।
  • दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली सेवाओं का संचालन। माल का लदान, उतराई और माल के परिवहन की अनुमति है।
  • सभी माल यातायात को चलने की अनुमति होगी।

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  • दो ड्राइवरों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य माल वाहनों के आवागमन की अनुमति होगी। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए। खाली ट्रक या वाहन को माल की आपूर्ति के बाद, या सामान लाने जाने की अनुमति दी जाएगी।
  • राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी पर राजमार्गों पर ट्रक की मरम्मत और ढाबों की दुकानों को अनुमति होगी।
  • आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति है।
  • राशन की दुकानों (पीडीएस के तहत), किराने की दुकान (दैनिक उपयोग के लिए), स्वच्छता से संबंधित वस्तुएं, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मुर्गी पालन, मांस और मछली, पशु चारा और चारा इत्यादि बेचने वाली दुकानों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन एकदूसरे से दूरी बनाने के नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए। 

नीचे सूचीबद्ध वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी

  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें प्रसारण, डीटीएच और केबल सेवाएं शामिल हैं।
  • आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, 50 प्रतिशत तक कार्यबल के साथ, केवल सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर।
  • ई-कॉमर्स कंपनियां। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ चलने की अनुमति होगी।
  • कूरियर सेवाएं।
  • इलेक्ट्रिशियन, आईटी मरम्मत कर्मियों, प्लंबर, मोटर यांत्रिकी और बढ़ई जैसे स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।

निम्नलिखित मामलों में व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति है

  • चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए।
  • चार पहिया वाहनों के मामले में निजी वाहन चालक के साथ पीछे बैठे एक यात्री को अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, दोपहिया वाहनों के मामले में केवल वाहन चालक को अनुमति दी जानी है।

अनिवार्य रूप से पृथक रहने वाले व्यक्ति

  • ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए सख्ती से घर / संस्थागत रूप से पृथक रहें।
  • पृथकवास का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Source : https://www.livehindustan.com


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