Bihar Mukhyamantri Vridhajan Pension Yojana बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन पत्र कैसे करें।

Bihar Mukhyamantri Vridhajan Pension Yojana बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन पत्र कैसे करें।

बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन इस योजना की औपचारिक शरुआत बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 60 साल से अधिक आयु के वृद्धजनो को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके साथ-साथ सीएम नितीश कुमार ने पत्रकारों के लिए भी “पत्रकार सम्मान पेंशन योजना” की शरुआत की है। बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ सेवनिर्वित सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकि सभी वृद्धजन उठा सकते है। इस योजना के तहत वृद्धजन 400/ रूपये मासिक पेंशन पाने के हक़दार होंगे।

बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

बिहार सरकार ने वृद्धजनों को आर्थिक रूप से सक्षम करने तथा उनके उथ्थान के लिए एक नयी योजना की शरुआत की है। इस योजना का  नाम “बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना” रखा गया है। इसके साथ-साथ पत्रकारों के लिए भी एक योजना की शरुआत की गयी है। जिसका नाम “बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना” रखा गया है। योजना के स्वरुप को काफी सरल बनाया गया है ताकि हर उम्र के वृद्ध लोग आसानी से योजना का  लाभ ले सके। Bihar Mukhyamantri Vridhajan Pension Yojana के अंतर्गत बिहार सरकार वृद्धजनों को 400/ रूपये मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए वृद्ध की उम्र 60 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।

Bihar Mukhyamantri Vridhajan Pension Yojana

Update in Bihar Mukhyamantri Vridhajan Pension Yojana

योजना का लाभ आगामी 1 अगस्त से वृद्धजनो मिलना प्रारम्भ हो जायेगा। इस योजना के सफल किर्यान्वयन के  लिए सरकार की और से सभी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके है। योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को बैंक खातों से जोड़ने का काम जुलाई महीने तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिसके बाद योजना के लागु होने के सभी चरण पुरे हो जायेगे।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक को सशक्त बनाना चाहती है और इस मकसद को पूरा करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने बिहार सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में लगभग 36 लाख, वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। लाभार्थी के लिए 60-79 वर्ष की आयु में 400 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों के लिए 500 रुपये पेंशन योजना में दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना

बिहार सरकार ने पत्रकारों के लिए भी एक योजना की शरुआत की है जिसका नाम “बिहार पत्रकार सम्मान योजना ” रखा गया है। इस सरकारी योजना का लाभ केवल पत्रकार लोग ही उठा सकते है। योजना के तहत सरकार पत्रकारों को 6000 रूपये मासिक पेंशन के रूप में उपलब्ध कराएगी। योजना का लाभ वह पत्रकार ही ले सकते है जो किसी नियमित पत्र-पत्रिका या न्यूज़ चैनल में 20 वर्ष से अधिक काम कर चुके हो। इस योजना का लाभ पत्रकारों को उनके रिटायरमेंट के बाद प्राप्त होगा। पत्रकार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी इस योजना के अंतर्गत 3000 रूपये मासिक प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए पात्रता

मुख्मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार ने कुछ पात्रता सुनिश्चित की है। जिसके अनुरूप ही वृद्धजन पेंशन पाने के हक़दार होंगे। आइये जानते हे की बिहार मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए  पात्रता क्या है।

  • योजना के लिए सरकारी नौकरी से रिटायर कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन का बिहार का स्थायी नागरिक होना आवश्यक है।
  • बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध  ही ले सकते है।
  • इस योजना का लाभ हर धर्म व जाति के लोग उठा सकते है।
  • इस समय यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले (BPL) लोगों के लिए ही लागु है।
बिहार मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्रता
मुख्मंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए भी बिहार सरकार ने कुछ पात्रता सुनिश्चित की है। जिसके अनुरूप ही पत्न पाने के हक़दार होंगे। आइये जानते हे की बिहार पत्रकार सम्मान  पेंशन योजना के लिए  पात्रता क्या है।
  • इस योजना का लाभ केवल पत्रकार ही ले सकते है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए पत्रकार का 20 वर्ष या उससे अधिक किसी पात्र-पत्रिका में कार्येरत होना आवश्यक है।
  • योजना के अंतर्गत सरकार पत्रकारों को उनके रिटायरमेंट के बाद 6000 रूपये की पेंशन उपलब्ध कराएगी।
  • पत्रकार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी इस योजना के अंतर्गत 3000 रूपये मासिक प्राप्त कर सकेगी।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन पत्र कैसे भरें?
  • जो आवेदक बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा
  • आधिकारिक वेबसाइट पर, आपको “रजिस्टर एमवीपीवाई योजना” अनुभाग मिलेगा।
  • अब आप्शन पर क्लिक करें और उसकी तरह ही एक टैब खोलें।
  • अब बिहार Bihar Mukhyamantri Vridhajan Pension Yojana जैसे जिला, ब्लॉक, आधार नंबर, नाम सभी विवरण भरें और फिर वैलिडेट बटन पर क्लिक करें।
  • सक्सेसफुल वैलिडेशन के बाद Proceed बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार खुलेगा
  • आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें जैसे लाभार्थी व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण और बैंक खाता विवरण।
  • अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन पत्र के सफल जमा होने के बाद आपको एमवीपीवाई योजना पावती प्रमाण पत्र मिलेगा।
बेनिफिशियरी स्टेटस
  • सबसे पहले आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
  • ऑफिशियल वेबसाइट का होमपेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा
  • अब आपको होम पेज पर मौजूद बेनिफिशियरी स्टेटस के विकल्प का चयन करना है
  • विकल्प का चयन करने के पश्चात एक नया पेज आप स्क्रीन पर खुलकर आएगा
  • इस पेज पर आपको खोज विकल्प एवं लाभार्थी आईडी प्रदान करनी होगी
  • इसके पश्चात अंत में एप्लीकेशन स्टेटस के विकल्प का चयन करें
जिलेवार लाभार्थी सूची देखें
  • सबसे पहले आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
  • ऑफिशियल वेबसाइट का होमपेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा
  • अब होम स्क्रीन पर मौजूद रिपोर्ट के विकल्प पर जाएं और Scheme Wise Report पर क्लिक करें
  • इसके पश्चात मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करें
  • क्लिक करने के पश्चात लाभार्थियों की एक जिला वार सूची आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी
  • इस सूची में से आपको अपने जिले का चयन करना है
  • चयन करने के पश्चात जिले के सभी लाभार्थियों की सूची स्क्रीन पर खुल जाएगी
Helpline Number
If you are facing any problem while applying for Bihar MVPY Scheme then call at toll-free No. 18003456262

Source: https://www.sspmis.bihar.gov.in//HomePage

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।

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