Indian Railways launched a massive campaign against carrying flammable materials in the train भारतीय रेल ने धूम्रपान और रेलगाड़ियों में ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खिलाफ व्यापक अभियान

Indian Railways launched a massive campaign against carrying flammable materials in the train भारतीय रेल ने धूम्रपान और रेलगाड़ियों में ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खिलाफ व्यापक अभियान

 रेल मंत्रालय

भारतीय रेल ने धूम्रपान और रेलगाड़ियों में ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खिलाफ व्यापक अभियान प्रारंभ किया

सभी क्षेत्रीय रेलवे में सभी हितधारकों को शिक्षित करने के लिए सात दिन का लम्बा जागरुकता अभियान लॉन्च किया गया

व्यापक जागरुकता अभियान के अतिरिक्त इस सघन अभियान के अंतर्गत स्टेशनों तथा ट्रेनों में नियमित जांच की जाएगी

Indian Railways

विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में जान-माल के नुकसान वाली आग दुर्घटनाओं में कुछ दुर्घटनाएं रेलगाड़ी में धूम्रपान के कारण या ट्रेन से ज्वलनशील सामग्री ले जाने के कारण हुईं। ऐसी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए भारतीय रेल ने संपूर्ण रेल प्रणाली में धूम्रपान तथा ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खिलाफ व्यापक अभियान लांच किया है। यह अभियान 22.3.2021 को 31.3.2021 से कानूनी कार्रवाई के साथ लांच किया गया। यह अभियान 30 अप्रैल 2021 तक जारी रह सकता है।

भारतीय रेल ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को मिशन मोड में निम्नलिखित कदम उठाने का निर्देश दिया है:

सघन जागरुकता अभियानः सभी हितधारकों को शिक्षित करने के लिए सात दिनों का एक सघन जागरुकता अभियान चलाया जासकता है। हितधारकों में रेल का उपयोग करने वाले लोगों तथा पार्सल स्टाफ, लीज होल्डर और उनके स्टाफ, पार्सल पोर्टर, कैटरिंग स्टाफ तथा आउटसोर्सकिए गए स्टाफ को स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में आग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सावधानियों की जानकारी दी जाएगी। प्रत्यक्ष संवाद, पर्चा वितरण, स्टीकर पेस्टिंग, नुक्कड़ नाटक, स्टेशनों पर सावर्जनिक घोषणा प्रणाली, प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन तथा सोशल मीडिया के माध्यम से धूम्रपान निषेध, रेल से ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध,एसएलआर/वीपीयू/लीज पार्सल की जांच जैसे कदम उठाने के बारे में हितधारकों को जागरुक बनाया जा सकता है।

व्यापक जागरुकता अभियान के बाद निम्नलिखित कार्यों के लिए एक सघन और सतत अभियान चलाया जाना चाहिएः

रेलगाड़ियों तथा रेल परिसर में धूम्रपान विरोधीसघन अभियान चलाया जा सकता है और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध रेल अधिनियम या तम्बाकू अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है। सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के अंतर्गत वाणिज्य विभाग के टिकट कलेक्टर रैंक के एक अधिकारी या परिचालन विभाग के समक्ष रैंक के एक अधिकारी या आरपीएफ में एएसआई रैंक के अधिकारी को सक्षम अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

पैंट्रीकार (एलपीजी सिलेंडर ले जाने) सहित रेलगाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के विरुद्ध नियमित जांच की जा सकती है और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध रेल अधिनियम के मौजूदा सेक्शनों के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है।

आग लगने, खाना पकाने के लिए अंगीठी जलाने तथा ज्वलनशील मलबा संग्रह के मामलों को रोकने के लिए प्लेटफार्मों, यार्ड, वाशिंग/सिकलाइन और कोच रखे जाने की जगह पर नियमित जांच की जा सकती है। इन जांचों के अंतर्गत ईंधन प्वाइंट भी शामिल किए जा सकते हैं। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री की बुकिंग पर नियंत्रण के लिए पार्सल कार्यालयों/लीज होल्डरों के माध्यम से बुक किए गए पार्सलों की जांच की जा सकती है। रेलगाड़ियों तथा प्लेटफार्मों पर अंगीठी या स्टोव का इस्तेमाल करने वाले अधिकृत/अनधिकृत वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। 

Source: PIB
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे। 
*****