Land Lease Rajasthan (Bhumi Patta) भूमि या माकन पट्टा पंजीकरण ऑनलाइन राजस्थान

 Land Lease Rajasthan (Bhumi Patta) भूमि या माकन पट्टा पंजीकरण ऑनलाइन राजस्थान

आज मैं आपको राजस्थान की सरकारी योजना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इस योजना का नाम “भूमि का पट्टा या मकान का पट्टा” रखा हैं। इस योजना को राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के भूमिहीन लोगों के लिए शुरू किया हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो। तहसील क्षेत्रों के गाँव की आबादी भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज हो गयी थी।

Land Lease Rajasthan
  • राजस्थान भूमि पट्टा के नियम
  • भूमि पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
  • राजस्थान अपना खाता: भूलेख खसरा-खतौनी जमाबंदी नकल देखें
जिसके कारण ग्राम पंचायत के कुछ लोग भूमि पट्टा प्राप्त (Some People of Gram Panchayat get Land Lease) करने से वंचित रह गए थे। लेकिन अब कलेक्टर द्वारा सरकारी भूमि को आबादी भूमि में मिलने से राज्य की ग्राम पंचायतों को फिर से पट्टा देने का अधिकार मिल गया हैं। जिन ग्रामीण लोगों ने पट्टा ले लिया हैं। वह लोग तीन महीनों के अंदर तहसील में जाकर रजिस्ट्री करा ले। राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सालों बाद आबादी भूमि के पट्टे वापस किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा जारी पट्टों पर ग्रामवासी लेमिनेशन न कराएं और 03 महीनों के अंदर तहसील में जा के अपने पट्टों की रजिस्ट्री करवा ले। राजस्थान भूमि पट्टा योजना के लिए राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (Online Application Form) प्राप्त कर सकते हैं। 
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राजस्थान भूमि पट्टा के नियम

Rules of Land Lease In Rajasthan – राजस्थान सरकार ने भूमि पट्टा आवंटन के तहत जनता के लिए कुछ नियम निर्धारित किये हैं। जिनके बारे में नीचे दिया गया हैं।

  • (पहला नियम) – राजस्थान सरकार ने पंचायती राज नियम 1996 के तहत नियम 157 के अन्तर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के नियमन एवं पट्टा जारी करने का नियम है।
  • (दूसरा नियम) – राजस्थान राज्य के गांवों में बहुत से ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूमि या मकान नहीं है। और उन लोगों ने वर्ष 2003 तक कोई झोंपड़ी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर बना लिया है। तो उन लोगों को  नियम 157-(2) के तहत 300 वर्गगज़ तक की भूमि निःशुल्क प्रदान कर दी जाएगी। और इसका पट्टा परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी किया जायेगा। और बाद में उसी के नाम पर भूमि की रजिस्ट्री (Land Registry) की जाएगी।
  • (तीसरा नियम) – राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत-राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमज़ोर वर्गो के परिवारों को पंचायत की तरफ से 300 वर्ग गज़ तक की भूमि रियायती दरों पर (2 रूपये से 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर) के आधार पर प्रदान की जाएगी।
  • (चौथा नियम) – राजस्थान सरकार पंचायती अधिनियम 158-(2) तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भूमि का निःशुल्क बँटवारा करने का अधिकार पंचायतों (Gram Panchayat) को ही दे दिया है। पहले यह अधिकार राज्य सरकार में निहित था।

भूमि पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

Online Application Form for Land Lease Rajasthan – यदि आप राजस्थान में भूमि पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस ऑफिसियल वेबसाइट (Official Website) पर क्लिक करें।

यहाँ क्लिक करें  Click Here

  • (Step 1st) – इस लिंक पर क्लिक करने के बाद “ग्राम पंचायत रारह का राजस्थान सरकार” का होम पेज (Rajasthan Government of Gram Panchayat Rarah) खुल जायेगा।
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  • (Step 2nd) – इस पेज पर आपको “पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • (Step 4th) – अब आपके सामने आवासीय भूमि पट्टे का आवदेन फॉर्म (Residential Land Lease Application Form) दिखाई देगा।
  • (Step 5) – इस में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरें। और विभाग में फॉर्म को जमा कर दें। इस तरह से आप “भूमि पट्टा योजना”के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो।
Source : http://rarah.in/download.php

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे। 
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