दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना: सरकार द्वारा विकलांग से शादी करने में मिलेंगे 1 लाख रुपये

दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना: सरकार द्वारा विकलांग से शादी करने में मिलेंगे 1 लाख रुपये
Divyang Shadi Protsahan Yojana
Divyang Shadi Protsahan Yojana 2020-:अब सरकार द्वारा दिव्यांग से शादी करने पर एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग हैं तो दो लाख और दिव्यांगों के अन्तरजातीय विवाह करने पर तीन लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका लाभ 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग को ही मिलेगा। यह अपने आप में शुरू की गयी पहली योजना है जिसमे विकलांग व्यक्ति से शादी करने पर सरकार आर्थिक मदद कर रही है। जिससे दिव्यांग व्यक्ति की भी शादी हो सके और वो अपने आगे का जीवन अच्छे से निर्वाह कर सके।
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डीआरडीए में राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। राज्य आयुक्त ने दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधा और नियमों के बारे में जानकारी देते हुए जनप्रतिनिधियों से दिव्यांगों को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी के बाद, प्रोत्साहन राशि के लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग में आवेदन दे सकते हैं। साथ ही अगर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए शिकायत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किये गए है। नीचे हम आपको Divyang Shadi Protsahan Yojana 2020 Application Form | 1 Lakh Rupees to Marry Disabled Person | विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन कैसे करें की पूरी जानकारी दे रहे हैं। कृपया इसके लिए इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें
File Your Complaint under Viklang / Divyang Shadi Protsahan Yojana – अगर किसी दिव्यांग को प्रोत्साहन राशि मिलने में कोई दिक्कत आ रही हो तो वह टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 844-8385-590 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सरकार द्वारा कोरोना काल में सभी वृद्धावस्था/विधवा/विकलांगों के लिए 3 महीने की अग्रिम पेंशन डाल दी गयी है, अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन नहीं आये है तो अधिक जानकारी हेतु इस लिंक पर क्लिक करें।
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Divyang Shadi Protsahan Yojana अन्य महत्वपूर्ण विवरण-
  • सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है।
  • साथ ही निजी स्कूलों को पांच प्रतिशत दिव्यांगों का नामांकन लेना होगा।
  • सैंडिस कंपाउण्ड में चलंत कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमे दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
  • पेंशन और सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर भी सुनवाई होगी।
  • इसके साथ ही विकलांग लोगों को ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) दिये जायेंगे।
Note – योजना की घोषणा करते हुए सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार ने 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में जानकारी दी। जिसमे मुख्य रूप से शारीरिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।
Source : http://divyangjan.upsdc.gov.in
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे। 
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