लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या बंद और क्या रहेगा जारी Home Ministry released new guidelines regarding lockdown, know what will be closed and what will continue

लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या बंद और क्या रहेगा जारी Home Ministry released new guidelines regarding lockdown, know what will be closed and what will continue
new+guidelines+regarding
कोरोना वायरस के चलते देश में तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।
संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी।
[post_ads]

सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।

Read also : Ministry of Home Affairs issued consolidated revised guidelines for prevention of Kovid-19 epidemic in the country गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए

वहीं, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने, थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।
सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।
Source : https://www.livehindustan.com
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे
*****