Uttar Pradesh Shramik Card Online Registration 2020 उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण 2020

Uttar Pradesh Shramik Card Online Registration 2020 उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण 2020
आज हम आपके लिए “उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड पंजीकरण” की सभी जानकारी लेके आएं हैं। जैसा की आप सभी जानते ही हैं की देश के सभी राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण की अनेक योजनाओं को लागू किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को 12 हज़ार रु से 1 लाख रु तक की आर्थिक मदद प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का राज्य की श्रम कल्याण परिषद्, श्रम विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

Uttar+Pradesh+Shramik+Card
इस योजना से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें। 
  • उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण 2020
  • यूपी श्रमिक पंजीकरण कौन-कौन करवा सकते है?
  • लेबर/श्रमिक पंजीकरण के लाभ-
  • उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण के लिए पात्रता-
  • यूपी श्रमिक पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज-
  • उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण 2020-
उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य के सभी मजदूर वर्ग को पंजीकृत होने का अवसर प्रदान करती है तथा श्रमिक पंजीकरण के अंतर्गत पंजीकृत हुए मजदूरों को राज्य सरकार सभी सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करती है। Uttar Pradesh Shramik Card Online Registration 2020 का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। राज्य के जो मजदूर किसी निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे है या दिहाड़ी मजदूर है वह लोग श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है, और वर्तमान तथा भविष्य में सरकार द्वारा मजदूरों के लिए चलायी जाने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओ का लाभ उठा सकते है।
उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण 2020

श्रमिक पंजीकरण के ज़रिये राज्य सरकार मजदूर वर्ग के लोगो को आसानी से आर्थिक सहायता प्रदान कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए शुरू की गयी सभी सरकारी योजनाओ के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे मजदूरों के बैंक खाते में आसानी से पंहुचा दी जाएगी। श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकरण जन सेवा केंद्र पर जाकर भी करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त UP Labor Registration उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी किया जा सकता है।
श्रमिक पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने और जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करते है तथा किसी निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे है। तो उन सभी लोगो को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक पंजीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ किया है। इस योजना के ज़रिये यूपी के मजदूर लोगो को तथा उनकी बेटियों और बेटो को उत्तर प्रदेश की श्रमिक से जुड़ी सरकारी योजना से अवगत कराना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना।
यूपी श्रमिक पंजीकरण कौन-कौन करवा सकते है?

यूपी श्रमिक पंजीकरण निम्नलिखित मजदूर करवा सकते हैं:
चुना

बनाने

वालेबिल्डिंग

का

कार्य

करने

वाले
कुआ

खोदने

वाले
छप्पर

छानेवाले
कारपेंटर

का

कार्य

करने

वाले
राजमिस्त्री
लोहार
प्लम्बर
सड़क

निर्माण

करने

वाले
इलेक्ट्रिक

वाले
पुताई

करने

वाले
हतोड़ा

चलाने

वाले
मोजेक

पोलिश
चट्टान

तोड़ने

वाले
निर्माण

स्थल

पर

चौकीदारी

करने

वाले
पत्थर

तोड़ने

वाले
लेखाकार

का

काम

करने

वाले

भवन

निर्माण

के

अधीन

कार्य

करने

वाले
सीमेंट
,
पत्तर

ढोने

वाले
इट

भट्टों

पर

इट

का

निर्माण

करने

वाले
खिड़की

ग्रिल

एवं

दरवाज़ों

की

गढ़ाई

करने

वाले
चुना

बनाने

वाले
लेबर/श्रमिक पंजीकरण के लाभ

श्रमिक पंजीकरण के कई लाभ हैं,जो निम्न प्रकार से हैं।
  • प्राविधिक शिक्षा योजना के अंतर्गत श्रमिको के बच्चो द्वारा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत डिग्री पाठ्यक्रम के लिए रु 10,000 डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर रु 8,000 और सर्टिफिकेट डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर रु 5,000 प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम की अवधि तक आर्थिक मदद का प्रावधान है।
  • श्रमिको के मेधावी पुत्र/पुत्रियों द्वारा हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / स्नातक / परास्नातक में 60 से 74.99% अंक लाने पर रु 3,000 और 75% या उससे अधिक अंक लाने पर 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान किये आने का प्रावधान है।
  • कन्यादान योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है।
  • मृतक अंत्येष्टि योजनाके तहत 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
  • श्रमिको की विधवाओं /आश्रितों को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण के लिए पात्रता

यदि आप भी यूपी में श्रमिक पंजीकरण करवाना चाहते है तो आपके पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड का होना आवश्यक है।
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • जिन श्रमिकों ने पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो।
  • श्रमिक पंजीकरण में केवल परिवार के मुखिया के नाम पर ही श्रमिक कार्ड बनता है।
  • और श्रमिक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • श्रमिक की मासिक आय रु 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यूपी श्रमिक पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

यूपी श्रमिक पंजीकरण 2020 के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
आधार

कार्ड
राशन

कार्ड
मतदाता

पहचान

पत्र
बैंक

का

विवरण
मोबाइल

नंबर
पासपोर्ट

साइज

फोटो
परिवार

के

सभी

सदस्यों

का

पहचान

पत्र
उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण 2020

ऑनलाइन श्रमिक पंजीकरण करने के लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जो निम्न प्रकार हैं:
  • सबसे पहले ऑनलाइन श्रमिक पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश, श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। uplabour.gov.in पोर्टल में जाने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
  • यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको “Register New User” करें विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद, आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा। 
  • फिर पंजीकरण फॉर्म में नाम,ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर लिखना होगा।
  • इसके बाद दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी का मेसेज प्राप्त होगा।
  • फिर आपको ओटीपी लिखने के बाद “Verify OTP” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, पासवर्ड बनाना होगा फिर “Submit” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद, आपके मोबाइल नंबर पर यूजर नेम और पासवर्ड का मेसेज प्राप्त होगा।
  • अब आप इस यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से श्रम कल्याण विभाग पोर्टल पर Login करके योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

Source :  uplabour.gov.in


नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे !


*****

2 Comments

  1. Unknown

    Prince Kumar yadav

Comments are closed