Public Provident Fund Investment Limit PPF में निवेश की सीमा हो सकती है दोगुनी

Public Provident Fund Investment Limit PPF में निवेश की सीमा हो सकती है दोगुनी

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF (Public Provident Fund) में निवेश करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है. यह बहुत पुराना और भरोसेमंद निवेश ऑप्शन (Investment Tips) है.

इसमें निवेश (Invest) करने से न सिर्फ आपको अच्छे और सेफ रिटर्न मिलते हैं बल्कि यह आपको टैक्स बचाने (Tax Saving Tips) में भी मदद करता है. इस स्कीम में निवेश (Invest) करने पर आपको निवेश, ब्याज (Interest) और मैच्योरिटी अमाउंट (Maturity Amount) तीनों पर ही टैक्स नहीं लगता है.

Public Provident Fund Investment

इसमें निवेश (Interest) पर आपको इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 80C (Income Tax) के तरह 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट मिलता है अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खोलने से निवेशक के PPF निवेश की लिमिट भी दोगुनी हो जाएगी, हालांकि तब भी इनकम टैक्स (Income Tax) छूट की सीमा तब भी 1.5 लाख रुपये ही होगी.

भले ही आपको इनकम टैक्स में छूट 1.5 लाख मिले, लेकिन इसके दूसरे कई फायदे हैं. PPF निवेश की लिमिट (PPF Investment Limit)  दोगुनी होकर 3 लाख रुपये हो जाती है. E-E-E कैटेगरी में आने की वजह से निवेशक को PPF के ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट (Maturity Amount) पर टैक्स छूट मिलती है. अगर आप शादीशुदा है तो अपनी पत्नी या पति के नाम पर अकाउंट (Account) खोलकर PPF की सामा को बढ़ा सकते हैं.

लेकिन, इस निवेश (Invest) पर इमकम टैक्स छूट (Income Tax Rebate) आपको केवल 1.5 लाख रुपसे पर ही मिलेगा. लेकिन, आपको पत्नी या पति के निवेश पर ब्याज और रिटर्न का लाभ भी मिलेगा. इसलिए इस तरह निवेश कर आप पीपीएफ (PPF) का दोगुना लाभ उठा सकते हैं.

Source: https://biharbreakingnews.in/ppf-investment-limit-investment-limit-in-ppf-can-be-doubled-know-full-details-see-here/

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