Madhya Pradesh Solar Pump Subsidy Scheme 2020 मुख्यमंत्री सोलर पंप सब्सिडी स्कीम रजिस्ट्रेशन : मध्यप्रदेश

Madhya Pradesh Solar Pump Subsidy Scheme 2020 मुख्यमंत्री सोलर पंप सब्सिडी स्कीम रजिस्ट्रेशन : मध्यप्रदेश

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आज हम आपके लिए “एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” की सभी जानकारी लेके आए हैं। केंद्र सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा दिए अनुदान के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु किसानो को सब्सिडी दर पर सोलर पम्प लगाने के लिए “MP CM Solar Pump Subsidy Scheme” प्रारम्भ की गयी है। योजना के तहत केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पम्प की स्थापना पर 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

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मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा किसानो को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को खेत में सिंचाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पम्प वितरित किये जायेगे। इस MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana के तहत केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान सोलर पम्प प्राप्त करके अपने खेतो में आसानी से सिंचाई कर सकते है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा राज्य के 18 हज़ार किसानों को सोलर पम्प सब्सिडी दर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। अब तक मप्र उर्जा विकास निगम के पास प्रदेश के 27 हज़ार किसानों के सोलर पम्प स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 
इस लेख से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें। 
  • एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 की जानकारी
  • मप्र मुख्यमंत्री सोलर पंप सब्सिडी योजना के उद्देश्य-
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप सब्सिडी स्कीम के लाभ-
  • मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज व पात्रता-
  • एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म-
  • Download: MP-CM-Solar-Pump-User-Manual-PDF

एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 की जानकारी

MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana Details – मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के अंतर्गत राज्य के उन किसानो को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके यहाँ पर बिजली का विकास नहीं है। जहाँ कृषि पम्पों हेतु स्थाई कनेक्शन नहीं है और जहाँ विद्युत कम्पनियों की वाणिज्यिक हानि अधिक है एवं ट्रांसफार्मर हटा लिए गए हैं। जहाँ खेत की दूरी बिजली की लाईन से 300 मीटर से अधिक है या नदी, बाँध के समीप ऐसे स्थान हो जहा पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, एवं फसलों के चयन के कारण जहाँ वाटर पंपिंग की आवश्यकता ज्यादा रहती हो। इस योजना के तहत डीज़ल पम्प के स्थान पर सरकार द्वारा खेत की सिंचाई के लिए Solar Pumps लगाए जाएंगे।
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वेबसाइट

मप्र मुख्यमंत्री सोलर पंप सब्सिडी योजना के उद्देश्य-

Objectives of MP Mukhyamantri Solar Pump Subsidy Yojna – मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है।
  • मध्य प्रदेश राज्य में जिन स्थानों पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, उन क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पम्प उपलब्ध करवाना।
  • नवीन तकनीक से सिंचाई द्वारा भूजल संरक्षण करना एवं डीजल के उपयोग से पम्प द्वारा सिंचाई करने से होने वाले प्रदूषण को कम करना।
  • किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी दर पर सोलर पम्प उपलब्ध करवाना एवं राज्य में बागवानी की फसलों को बढ़ावा देना।
  • राज्य के किसानों को सिंचाई के खर्च को कम करने में मदद करना।
  • प्रदेश विद्युत कंपनियों द्वारा बिजली की अस्थाई कनेक्शन को कम करना।
  • राज्य के कृषि योग्य भूमि में सोलर पम्प द्वारा सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवा कर कृषि क्षेत्र का विस्तार करना।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप सब्सिडी स्कीम के लाभ-

Benefits of MP Mukhyamantri Solar Pump Subsidy Scheme – मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लाभ निम्न प्रकार से हैं:
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को नि:शुल्क सोलर पम्प (Free Solar Pumps) प्रदान किये जायेंगे।
  • राज्य के जिन क्षेत्रो में उर्जा वितरण कंपनियों द्वारा बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं की जा सकी हो। जिसके कारण किसानों को सिंचाई हेतु बिजली के अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ती हो। ऐसे स्थान के किसानो को इस सोलर पंप योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।
  • ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बिजली की पहुँच है किन्तु विद्युत लाइन से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित हो, इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • नदी या बाँध के निकट के स्थान जहाँ फसलों के प्रकार के आधार पर सिंचाई हेतु पानी के पम्प (Water Pumps) की अधिक आवश्यकता होने के कारण बिजली की ज्यादा खपत होती हो।
  • इस योजना का लाभ राज्य के सभी किसान उठा सकते है और सोलर पंप की मदद से आसानी से अपने खेतो में सिंचाई कर सकते है।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज व पात्रता
Required Documents & Eligibility for MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana – एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्न पात्रता व दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • आवेदनकर्ता के पास किसान कार्ड होना चाहिए
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Adress Proof)
  • खेती योग्य भूमि के कागज़ात (Land related Documents)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport-size Photo)
एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म-

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MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2020 Online Registration Form – मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश में आवेदन/पंजीकरण करने के लिए आपको नीचे दिए गए आसान से चरणों का पालन करना होगा।
  • सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। CM Solar Pump Portal पर जाने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। Mukhyamantri Solar Pump Yojana
  • यहां क्लिक करने के बाद, आपके सामने वेब होमपेज खुल जायेगा। यहां आपको “नवीन आवेदन करे” का विकल्प दिखाई देगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने लॉगिन पेज खुल जायेगा। आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • नंबर दर्ज करने के बाद, एप्ली‍केशन मोबाइल पर OTP भेजकर सही नंबर की जॉंच करेगा।
  • OTP सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी।
  • इसके बाद, आपको सामान्य जानकारी जैसे- आवेदक का नाम, जिला, तहसील, गांव आदि सभी जानकारी भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, आपको “Next” के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर एक बार सामान्य जानकारी भरने के उपरांत आपको न‍िम्न अनुसार स्क्रीन प्राप्ती होगी। यहॉं पर कृषक का आधार eKYC, बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी, जात‍ि स्वा-घोषणा, जमीन से संबंध‍ित खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी। ज‍िसके प्रत्ये‍क चरण नीचे द‍िए गए हैं:
आवेदन की प्रक्रिया 


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  • सबसे पहले आधार eKYC का फॉर्म भरना होगा। जानकारी भरने के बाद, “Next”के बटन पर क्लिक करे।
  • इसके बाद अगले पेज पर अपनी Bank Account Details भरना होगा। इसके बाद, आपको समग्र की जानकारी भरनी होगी।
  • फिर जातिवर्ग की जानकारी, खसरा मैपिंग की जानकारी जैसे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला आधार से जुडे खसरे प्राप्त करना पर क्लिक करें।
  • उसके बाद, उक्त‍ स्क्रीन अनुसार ज‍िस भी खसरे को ल‍िंक करना है, उसे चुनकर आधार से जुडे खसरे ल‍िंक करने के ल‍िए “लिंक करें” बटन पर क्लिक करके Khasra Application के ल‍िए सूचीबद्ध हो जाएगी।
  • यद‍ि संबंध‍ित कृषक के खसरे आधार से संलग्न नही हैं, तो अन्य खसरे ल‍िंक करने ल‍िए “Click Here” बटन पर क्लिक करने के बाद स‍िस्टम आपको न‍िम्नानुसार स्क्री‍न उपलब्ध‍ कराया जायेगा।
  • इसमें आपको अपना जिला, तहसील, खसरे आदि का चयन करें। अब चुने गए खसरे को जोडने के लि‍ए अन्य चुने Khasra Link बटन में क्लिक करें
  • अंत में मैं प्रमाण‍ित करता/ करती हूँ क‍ि मेरे द्वारा दी जा रही उपरोक्त जानकारी पूर्णत: सत्य है, के चेकबाक्स को चुनकर स्वप्रमाणन देते हुए खसरे चुनकर ‘सुरक्षिरत करें’ बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपका आवेदन/पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
सोलर पम्प स्थापना के नियम, शर्ते एवं दिशा-निर्देश
सोलर पंप के आवेदन हेतु निम्नलिखित नियम, शर्ते एवं दिशा-निर्देश का पालन होना अनिवार्य है
1. आवेदन केवल आवेदक की भूमि के लिए है।
2. आवेदक द्वारा निम्नलिखित जानकारी सत्यापित होना आवश्यक है –
  • सोलर पम्प संयंत्र का उपयोग केवल सिंचाई हेतु होगा तथा इसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा ।
  • आवेदक के पास सिंचाई का स्थाई स्त्रोत है एवं सोलर पम्प हेतु आवश्‍यक जल भण्‍डारण की आवश्यकता अनुसार उपयोग होगा ।
  • मापदण्ड अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पम्प स्थापित कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी ।
  • मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार अग्रिम आवेदन राशि एवं शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी।
  • सोलर ऊर्जा आधारित जल पंपिग संयंत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग में होगा एवं इसकी सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
  • यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी।
  • आवेदन-पत्र में सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार के अनुरूप दी गई डिस्चार्ज की जानकारी स्टेण्डर्ड टेस्टिंग कण्डिशन के अनुरूप है एवं इस पर स्थापना स्थल एवं सोलर ऊर्जा (Solar Radiation) की उपलब्धता के अनुरूप डिस्चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है।
  • सोलर प्लेटों की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
  • यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत आवेदक का मोबाईल नम्बर परिवर्तित होता है तो आवेदक इसकी जानकारी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय एवं स्थापित करने वाली इकाई को सूचित करना होगा ।
  • आवेदक द्वारा दिए गए खसरे/खसरे बटांकन पर विद्युत पम्प संचालित/संयोजित नहीं है अथवा
  • आवेदक द्वारा दिए गए खसरे/खसरे बटांकन पर विद्युत पम्प लगा हुआ है परन्तु आवेदक द्वारा उसके कनेक्शन विच्छेद हेतु आवेदन कर दिया गया है।
  • स्थापित सोलर पम्प को स्थानांतरण नहीं होगा ।
  • सोलर पम्प के कन्ट्रोलर एवं मोटर सेट इत्यादि से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
  • सोलर प्लेटों की समय-समय पर सफाई की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
3. यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में जिलेवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार समस्त कृषकों के लिए लागू होगी।
4. निर्धारित आवेदन के साथ निर्धारित राशि रू. 5,000/- ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ के पक्ष में ऑनलाईन माध्यम से ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ को आवेदन के साथ प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
5. सोलर पम्प स्थल उपयुक्त/चयन न होने पर पंजीयन राशि रू. 5,000/- निगम द्वारा आवेदक को वापिस होगी व कोई ब्‍याज देय नहीं होगा।
6. निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हितग्राही कृषक का चयन किया जावेगा।
7. चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिये जाने पर हितग्राही कृषक को शेष राशि ऑनलाईन माध्यम से शीघ्र ही मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को देनी होगी।
8. राशि प्राप्त होने के पश्‍चात् लगभग 120 दिवस में सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में समयावधि बढ़ाई जा सकती है। स्थापना का कार्य पूर्ण करने में देरी होने पर म.प्र. ऊर्जा विकास निगम का किसी भी प्रकार का कोई भी दायित्व, जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. सोलर पम्प की स्थापना एवं संतोषप्रद प्रदर्शन उपरांत समस्त संयंत्र हितग्राही को सौंप दिया जाएगा।
10. इस योजना के तहत् स्थापित सोलर पम्प की जानकारी वाला बोर्ड सोलर पम्प पर लगाया जाएगा।
11. हितग्राहियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य रोड से साईट (जहाँ पर सोलर पम्प की स्थापना की जानी है) वहाँ तक के ट्रान्सपोर्टेशन व स्थापना में सहयोग दिया जाना होगा।
12. किसी भी प्रकार की टूट-फूट/चेारी या क्षतिग्रस्‍त होने की स्थिति में तीन दिवस में पुलिस में एफ.आई.आर. करें एवं स्‍थापनाकर्ता इकाई एवं जिला कार्यालय को भी तत्‍काल सूचित करें। ताकि स्‍थापनाकर्ता इकाई Insurance Claim हेतु कार्यवाही कर सकें। Insurance Company द्वारा मान्‍य होने पर ही टूट-फूट / चोरी या क्षतिग्रस्‍त हेतु सुधार कार्य मान्‍य होगा।
13. पम्‍प स्‍थापना के उपरांत स्‍थापनाकर्ता इकाई से उनके कम्‍पनी का मुख्‍यालय का दूरभाष नम्‍बर प्रदेश स्‍तर का सर्विस सेन्‍टर का दूरभाष नम्‍बर एवं जिला स्‍तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नम्‍बर अवश्‍य प्राप्‍त करें।
Source : https://cmsolarpump.mp.gov.in/Default

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