Handicapped Loan Scheme for Education 2019-20 शिक्षा के लिए विकलांग ऋण योजना 2019-20

Handicapped Loan Scheme for Education 2019-20 शिक्षा के लिए विकलांग ऋण योजना 2019-20 
इस लेख से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें। 

  • शिक्षा के लिए विकलांग लोन योजना 2019-20
  • विकलांग लोन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
  • प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना के लिए योग्यता
  • विकलांग लोन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
  • NHFDC विकलांग लोन योजना के लिए संपर्क विवरण

आज हम आपको इस लेख के माध्यम से “शिक्षा के लिए विकलांग लोन योजना “ के विषय में जानकारी देंगे। सरकार ने मुख्य रूप से विकलांगों की शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने और उन्हे लोन लेने में सहायता मिले इसलिए इस योजना को आगे लाया गया है। सरकार विकलांगों के लिए योजनाएँ तो बहुत सारी निकालती है। लेकिन उनकी जागरूकता के अभाव में वे उन योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाते। इसी तरह अब सरकार ने विकलांगों की शिक्षा के लिए यह योजना बनाई है। जिसमे उनको लोन दिया जायेगा जिससे वे अपनी पढाई को जारी रख सकते है।

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राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (NHFDC) ने विकलांग व्यक्तियों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है । योजना-वार अधिकतम चुकौती अवधि इस प्रकार है:

  • (1) स्व रोजगार योजना – 10 वर्ष 
  • (2) माइक्रो क्रेडिट योजना – 3 वर्ष   
  • (3) शिक्षा ऋण योजना – 7 वर्ष।
प्रधानमंत्री शिक्षा ऋण योजना के तहत पुनर्भुगतान कोर्स पूरा करने के एक साल बाद या नौकरी हासिल करने के छह महीने बाद शुरू होता है, जो भी पहले हो। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।
शिक्षा के लिए विकलांग लोन योजना 2019-20

Handicapped Loan Scheme for Education Details – केंद्र सरकार ने विकलांगाें को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन देने की योजना तैयार की है। उच्च-शिक्षा के लिए 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए ग्रामीण बैंकाें को जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का अनुदान शामिल नहीं है, लेकिन वापसी में ब्याज दर 04 से 08 फीसदी तक रखी गई है। जिला विकलांग अधिकारी सत्येंद्र कुमार के अनुसार इस योजना के तहत ग्रामीण बैंकाें को लोन वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनपद में ग्रामीण बैंक की 25 शाखाएं हैं। हर शाखा में दो विकलांगाें को लोन देने को कहा गया है। लोन के लिए आयु सीमा 18 से 60 साल है। विकलांगता में 40 प्रतिशत तक विकलांग होना जरूरी है। महिलाओं को लोन चुकाने के लिए ब्याजदर पुरुषाें के मुकाबले एक प्रतिशत कम रखी गई है।
NHFDC ने अपने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को साढ़े पांच लाख रुपये तक के ऋण प्रस्तावों के लिए मंजूरी देने का अधिकार दिया है। केवल रु 5.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत के साथ ऋण प्रस्ताव SCAs द्वारा NHFDC को भेजे जाते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में, जो अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए NHFDC और सहकारी सहकारी बैंकों, SCAs के रूप में कार्य करने वाले राज्य वित्तीय संस्थानों के सहयोग से प्रवेश करते हैं, मंजूरी देने वाला प्राधिकारी 25 लाख रुपये तक का होता है।

विकलांग लोन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-

Documents Required for Handicapped Loan Scheme – विकलांग लोन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार से है:
आधार

कार्ड
आयु

प्रमाण

पत्र
राशन

कार्ड
जाती

प्रमाण

पत्र
आवेदनकर्ता

का

विकलांग

प्रमाण

पत्र
नवीनतम

पासपोर्ट

साइज

फोटो
इंस्टिट्यूट

या

कॉलेज

में

एडमिशन

फिस

की

स्लिप
एडमिशन

प्रुफ

सर्टिफिकेट
प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना के लिए योग्यता-

Eligibility for PM Handicapped Loan Scheme – Viklang Loan Yojana में लोन लेने में एजुकेशन के आधार पर निम्न योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है।

  • एजुकेशन के आधार पर विकलांग विद्यार्थियों को लोन लेने के लिए उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।
  • विकलांग विद्यार्थी जिस राज्य का रहने वाला है उस राज्य का स्थाई निवास का सर्टिफिकेट।
  • आवेदक विद्यार्थी को लोन लेने के लिए एजुकेशन के आधार पर विकलांग सेर्टिफिकेट में उसकी विकलांगता 40% से कम होना अनिवार्य है।
  • विकलांग विद्यार्थी ने जिस स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है उस स्थान का एडमिशन प्रूफ सेर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

विकलांग लोन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

How to Apply for Handicapped Loan Scheme – विकलांग लोन योजना में आवेदन करने के लिए आप किसी भी कॉलेज या सरकारी कार्यालय में जाकर ऑनलाइन जानकारी ले सकते है।

  • आपको सबसे पहले संबंधित कार्यलय से इसका Form प्राप्त करना होगा। या आप नीचे दिए गए लिंक से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

  • Viklang Loan Yojana (Handicapped Loan Scheme) के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उनसे संपर्क कर सकते है। लिंक पर क्लिक करें:

NHFDC विकलांग लोन योजना के लिए संपर्क विवरण-

Contact Details for Handicapped Loan Scheme – योजना की अन्य जानकारी लिए आप नीचे दिए पते (विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) पर सम्पर्क करें:

  • कार्यालय: पीएचडी हाउस, तीसरी मंजिल , 4 / 2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया , अगस्त क्रांति मार्ग , नई दिल्ली- 110016
  • दूरभाष : 011-45803730, 45088637
  • टेलीफैक्स : 011-45088636
  • पंजीकृत कार्यालय: रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद-121007
  • फोन: (0129) 2287512, 2287513, 2280214, 2280335, 2264841
  • टेलीफैक्स: (0129) – 2284371
  • ई-मेल: [email protected]
  • वेबसाइट: www.nhfdc.nic.in

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