Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2019 “मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2019.

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2019 “मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2019 

इस योजना से सम्बंधित कुछ महवपूर्ण बातें 

  • मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2019
  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ
  • एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता
  • सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

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आज हम  “मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना (MP Girls Parents Pension Scheme)” योजना के बारे में जानेगे। मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जो कि बेटियों के कल्याण को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेटियों की समाज में स्थिति सुधारना है, उन्हीं योजनाओ में से एक यह भी है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह अभिभावक या दंपत्ति जिनकी संतान केवल बेटियाँ हैं उन्हे प्रदेश सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600 रूपये दिये जाएंगे। इस सरकारी योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल दंपत्ति अपनी रोज की जरूरतों के लिए कर सकते हैं। MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य कन्या अभिभावकों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिती में सुधार करना है। राज्य सरकार के हाल ही में किए गए ताजा सर्वे के अनुसार बेटियों की शादी के बाद कन्या अभिभावकों आर्थिक स्थिती खराब हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत कौन लाभार्थी हो सकते हैं, और योजना पंजीयन कराने की प्रक्रिया क्या है, इससे संबंधित जानकारी के लिए आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें।
मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2019
Madhya Pradesh Kanya Abhibhavak Pension Yojana – यह योजना एक प्रकार की पेंशन योजना है। हमारे समाज में गरीब परिवारों के लिए बेटियों की शादी करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। गरीब परिवारों में जब किसी कन्या का विवाह किया जाता है, तो उसके बाद उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। इस स्थिति से अभिभावक को बाहर निकालने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा Kanya Abhibhavak Pension Yojana को शुरू किया गया।
ना
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कन्या

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पेंशन

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राज्य
मध्य

प्रदेश
शुरू

की

थी
पूर्व

मुख्यमंत्री

शिवराज

सिंह

चौहान
पेंशन

राशी
600
रूपए
/
महिना
ऑफिसियल

साईट
हेल्पलाइन

नंबर
अभी

नहीं
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ-
Benefits of Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana – कन्या अभिभावक पेंशन योजना में मिलने वाला लाभ निम्न प्रकार से है।
  • योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कन्या के माता-पिता को 600 रुपए पेंशन के रूप में मासिक तौर पर दिए जाएंगे।
  • जो कि बुढ़ापे में उनके जीवन-यापन में उनकी सहायता करेंगे।
  • यह पेंशन केवल उन्ही अभिभावकों को मिलेगी, जिनके संतान केवल बेटियां ही है। जिनके पुत्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता-

Eligibility of MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana – कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए निम्न पात्रता का होना आवश्यक है।
  • आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक या अभिभावक में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से समबन्धित होना चाहिए।
  • आवेदक केवल कन्या अभिभावक होने चाहिए।
  • बेटियाँ विवाहित होनी चाहिए।
  • दंपत्ति आय-कर दाता नहीं होने चाहिए।
सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-
Documents Required for CM Kanya Abhibhavak Pension Yojana – कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है।
पासपोर्ट

फोटो
(
माता

पिता

की
)
पासपोर्ट

फोटो
(
बेटी

की
)
जन्म
/
आयु

प्रमाण

पत्र
आधार

कार्ड
राशन

कार्ड
आय

प्रमाण

पत्र
निवास

प्रमाण

पत्र
बैंक

डिटेल्स
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2019 Online Application Form – यदि आप इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो नीचे दी गयी जानकारी को ध्यान से पढ़ें।
  • इसमें आवेदन करने के लिए आपको मप्र लोक सेवा प्रबंधन की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा।
  • यहां क्लिक करने के बाद, आपके सामने एक पेज खुलेगा। जहां आपको “Click To Download The Form” पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करें।
  • इसके बाद, आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां सही से भरनी हैं।
  • जैसे की नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भर कर नीचे दिये “जमा करें / Submit” बटन पर क्लिक कर देना हैं।
  • यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहें है, तो फॉर्म को डाउनलोड करके।
  • फिर इसमें सभी जानकारी भरने के बाद शहर में रहने वाले लाभार्थी इस फॉर्म को मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा आयुक्त नगर पालिका के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।
  • ग्राम में रहने वाले लाभार्थी इस फॉर्म को भर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जनपद पंचायत में दे सकते हैं।
  • एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद 60 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी।
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